यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jammu News: पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को PSA कानून के तहत लिया हिरासत में, जानें इसमें कितने साल तक होती है जेल
सांबा जिले (Samba Crime News) में एक ऐसे खतरनाक अपराधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिसके खिलाफ सात पुलिस थानों में कई मामले केस दर्ज हैं। बता दें ...और पढ़ें

HighLights
- सार्वजनिक शांति और अमन-चैन के लिए गंभीर खतरा-पुलिस।
- पीएसए कानून के तहत दो साल तक रखा जा सकता है जेल में।
पीटीआई, जम्मू। (Jammu Kashmir Hindi News) सांबा जिले में बुधवार को एक कुख्यात अपराधी को कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि चोहाला कोठे के निवासी शिव दयाल उर्फ सनी का नाम सांबा और जम्मू जिलों के सात पुलिस स्टेशनों में दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों में दर्ज है।
सार्वजनिक शांति और अमन-चैन के लिए गंभीर खतरा-पुलिस
पुलिस (Jammu Police) प्रवक्ता ने कहा कि उसकी आपराधिक गतिविधियों ने सार्वजनिक शांति और अमन-चैन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने बताया कि सांबा के जिला मजिस्ट्रेट ने सांबा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार एक विस्तृत डोजियर के आधार पर दयाल के लिए हिरासत (Jammu Crime News) का आदेश जारी किया।
पीएसए कानून के तहत दो साल तक रखा जा सकता है जेल में
उन्होंने आगे बताया कि हिरासत के बाद दयाल को कठुआ की जिला जेल में रखा गया है। पीएसए (PSA) एक प्रशासनिक कानून है। जो कुछ मामलों में बिना किसी आरोप या मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
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