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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Farooq Abdullah: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा नोटिस, आज होगी पूछताछ; इस केस में मिला समन

    By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha
    Updated: Thu, 11 Jan 2024 10:43 AM (IST)

    Jammu News ईडी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस ज ...और पढ़ें

    Jammu Kashmir News: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा नोटिस। फाइल फोटो
    Jammu Kashmir News: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा नोटिस। फाइल फोटो

    HighLights

    1. ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में फारूक को पेश होने के लिए भेजा नोटिस
    2. जेकेसीए में 43.69 करोड़ के कथित घोटाले में संलिप्तता का आरोप
    3. सीबीआई के बाद ईडी ने भी नेकां के अध्यक्ष को बनाया है आरोपित
    4. 26 जुलाई, 2022 को अदालत में आरोपपत्र भी दायर किया था ईडी ने

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। Farooq Abdullah received ED notice ईडी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर 11 जनवरी, वीरवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। डा. फारूक के खिलाफ ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रखा है।

    ईडी ने 26 जुलाई 2022 को अदालत में आरोपपत्र किया दायर 

    इस मामले में ईडी ने 26 जुलाई 2022 को अदालत में आरोपपत्र भी दायर किया था। इसके अलावा इस मामले में फारूक व अन्य आरोपितों की लगभग 21.55 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को भी अटैच किया गया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि डा. फारूक के खिलाफ यह मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में 43.69 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में संलिप्तता के आधार पर दर्ज किया गया है।

    JKCA ने क्रिकेट के विकास के लिए 112 करोड़ रुपये की दी थी राशि 

    जेकेसीए को वर्ष 2001-12 के दौरान बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट व संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए 112 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई थी। उस समय डा. फारूक ही जेकेसीए के चेयरमैन थे। बीसीसीआई द्वारा प्रदान की गई राशि में जेकेसीए के तत्कालीन पदाधिकारियों ने 46.3 करोड़ रुपये का घोटाला किया।

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    शुरू में इस मामले की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने की। बाद में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआइ ने अपनी जांच में घोटाले की पुष्टि करते हुए 11 जुलाई 2018 को अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। इसमें डा. फारूक को भी आरोपित बनाया गया है।

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    सीबीआई के आरोपपत्र के आधार पर 2020 में मामला दर्ज 

    ईडी ने सीबीआई के आरोपपत्र के आधार पर ही वर्ष 2020 में मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। ईडी पहले भी डा. फारूक से पूछताछ कर चुकी है और उसने भी 50 करोड़ रुपये के लेन-देन का पता लगाते हुए जुलाई 2022 में आरोपपत्र दायर किया था।

    इसमें भी डा. फारूक को आरोपित बनाया गया है और अदालत ने उन्हें पेशी से छूट दे रखी है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि डा. फारूक को बुधवार को ही नोटिस जारी किया गया है, उन्हें श्रीनगर स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।

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