Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    रामनगर 2016 हमला केस: दोषी को 10 साल कठोर कारावास और 2 लाख जुर्माना, न देने पर 1 साल और जेल

    By Lalit Kumar Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 31 Jul 2026 06:15 PM (IST)

    ऊधमपुर के सेशन कोर्ट ने रामनगर में 2016 के जानलेवा हमले के दोषी सुमित शर्मा को 10 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

    रामनगर हमले के दोषी को 10 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना।

    रामनगर हमले के दोषी को 10 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना

    HighLights

    1. दोषी सुमित शर्मा को 10 साल का कठोर कारावास।

    2. 2 लाख रुपये जुर्माना, न देने पर एक साल अतिरिक्त जेल।

    3. रामनगर में 2016 के जानलेवा हमले का मामला।

    जेएनएफ, जम्मू। ऊधमपुर के सेशन कोर्ट ने रामनगर में वर्ष 2016 में एक व्यक्ति पर धारदार हथियार धरात से जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

    कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के चेहरे और गर्दन पर बार-बार किए गए वार से आरोपित सुमित शर्मा निवासी रामनगर, वार्ड नंबर-सात की हत्या करने की मंशा स्पष्ट होती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

    यह मामला पुलिस थाना रामनगर में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। पुलिस केस के अनुसार दस फरवरी 2016 की शाम करीब पांच बजे पीड़ित प्रदीप कुमार अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, तभी आरोपित सुमित शर्मा धरात लेकर वहां पहुंचा और उसके चेहरे, नाक, गाल तथा गर्दन पर लगातार वार किए। हमले में गंभीर रूप से घायल प्रदीप कुमार को पहले रामनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सरकारी मेडिकल कालेज जम्मू रेफर किया गया।

    उपचार के दौरान उसके चेहरे पर 40 से अधिक टांके लगाए गए। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के चेहरे पर दो गंभीर कटे हुए घाव और पीठ पर एक अन्य चोट दर्ज की गई। सुनवाई के दौरान पीड़ित ने आरोपित और हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार की पहचान की।

    खबरें और भी

    पीड़ित की पत्नी और मां ने भी गवाही में बताया कि चीखें सुनकर उन्होंने प्रदीप कुमार को अस्पताल की ओर भागते देखा जबकि आरोपित उसके पीछे हथियार लेकर दौड़ रहा था। कोर्ट ने इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद उक्त सजा सुनाई।