जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बडगाम-नगरोटा में मंगलवार को रहेगा अवकाश, सैलरी में नहीं होगी कोई कटौती
जम्मू-कश्मीर सरकार ने 11 नवंबर, 2025 को बडगाम और नागरोटा में उपचुनावों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धा ...और पढ़ें
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जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बडगाम-नगरोटा में मंगलवार को रहेगा अवकाश। सांकेतिक फोटो
HighLights
उपचुनावों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित
वेतन में कटौती नहीं की जाएगी
उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने घोषणा की है कि 11 नवंबर, 2025 मंगलवार को विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में 27-बडगाम और 77-नागरोटा के उपचुनावों के सिलसिले में पेड हॉलिडे के तौर पर मनाया जाएगा।
यह फैसला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा 16 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए सरकारी आदेश संख्या 1355-जेकेजीएडी 2025 के अनुसार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1951 की धारा 135B के तहत लिया गया है।
आदेश के अनुसार, चुनाव के दिन को किसी भी बिज़नेस, ट्रेड, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, या अन्य संस्थानों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पेड हॉलिडे माना जाएगा, जो इन विस क्षेत्रों में वोट देने के हकदार हैं। छुट्टी के कारण सैलरी में कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, उस पर पांच सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
हालांकि, यह नियम किसी भी ऐसे वोटर पर लागू नहीं होगा जिसकी गैरमौजूदगी से उसके काम में खतरा या बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पेड हॉलिडे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत भी मान्यता दी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नोटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस चुनाव के दिन बंद रहेंगे।