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    किश्तवाड़ में दो महीने के लिए VPN पर लगा प्रतिबंध, इस वजह से लिया गया फैसला

    Updated: Thu, 09 Apr 2026 02:33 PM (GMT+05:30)

    किश्तवाड़ के जिला मजिस्ट्रेट ने दो महीने के लिए सभी प्रकार के वीपीएन के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम वीपीएन के दुरुपयोग को रोकने के लि ...और पढ़ें

    किश्तवाड़ में दो माह तक वीपीएन सेवाओं पर प्रतिबंध।

    किश्तवाड़ में दो माह तक वीपीएन सेवाओं पर प्रतिबंध।

    HighLights

    1. किश्तवाड़ में सभी वीपीएन सेवाओं पर दो माह का प्रतिबंध

    2. राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया

    3. उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

    संवाद सहयोगी, किश्तवाड़। जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार शर्मा ने किश्तवाड़ में सभी प्रकार के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। बिना सरकारी अनुमति वीपीएन का इस्तेमाल गैरकानूनी होगा। यह आदेश आगामी दो महीनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता।

    जारी आदेश के अनुसार प्रशासन को पक्के इनपुट मिले हैं कि जिले में कुछ लोग और समूह साइबर पाबंदियों को दरकिनार करने के लिए वीपीएन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से प्रतिबंधित वेबसाइटों, एप्लिकेशनों और डिजिटल प्लेटफार्म तक पहुंच बनाई जा रही है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

    प्रशासन का कहना है कि वीपीएन का यह दुरुपयोग भड़काऊ सामग्री फैलाने, अशांति पैदा करने और गैरकानूनी गतिविधियों के समन्वय जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए साइबर स्पेस की सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस की अखंडता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    यह आदेश जिले में कार्यरत सभी व्यक्तियों, संस्थानों, साइबर कैफे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर समान रूप से लागू होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि साइबर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।