SIR-2026 में छूट गया नाम तो न हों परेशान, 5 अगस्त से फिर मिलेगा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका
बोकारो में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का एक और अवसर मिला है, जहां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक प्रपत्र-6 भरकर पंजीकरण कराया जा सकता है। ...और पढ़ें

SIR के क्रम में पांच अगस्त को मतदाता सूची का होगा प्रकाशन। (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अंतिम अवसर।
5 अगस्त से 4 सितंबर तक प्रपत्र-6 भरें।
नए मतदाता भी करा सकेंगे अपना पंजीकरण।
जागरण संवाददाता, बोकारो। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2026 के दौरान यदि आपका नाम मतदाता सूची से छूट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन विभाग ने नाम जोड़ने का एक और महत्वपूर्ण अवसर दिया है।
5 अगस्त से 4 सितंबर तक पात्र नागरिक प्रपत्र-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए संबंधित बीएलओ के पास आवेदन जमा करना होगा। वहीं, पहली बार मतदान करने वाले युवा भी इस अभियान के तहत अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे।
5 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक विशेष न्यू वोटर अभियान चलाया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने शनिवार को समाहरणालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि एसआइआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने वाले पात्र नागरिक समय रहते अपना दावा प्रस्तुत कर सकें।
एसआइआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सत्यापन प्रक्रिया में सामने नहीं आए हैं। ऐसे में ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर नागरिकों को घबराने के बजाय सूची की जांच कर प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना चाहिए। एएसडीडी श्रेणी में आने वाले पात्र मतदाता और नए मतदाता भी निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकते हैं।
युवाओं पर विशेष जोर
उपायुक्त ने कहा कि अभियान का विशेष ध्यान पहली बार मतदान करने वाले युवाओं पर रखा जाए। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीडीओ और बीएलओ को निर्देश दिया गया कि शैक्षणिक संस्थानों, सोशल मीडिया, जनसंपर्क माध्यमों और स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं एवं छूटे हुए पात्र मतदाताओं को जानकारी दी जाए।
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निर्वाचन विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसलिए जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच प्रपत्र-6 भरकर बीएलओ के पास जमा करें। उपायुक्त ने प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।