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    झारखंड में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, नाम छूट गया तो घोषणा प्रपत्र के साथ भर सकते हैं फॉर्म-6

    Updated: Wed, 05 Aug 2026 08:24 PM (IST)

    देवघर में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें छूटे हुए पात्र नागरिक 4 सितंबर तक फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। ...और पढ़ें

    झारखंड में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, नाम छूट गया तो घोषणा प्रपत्र के साथ भर सकते हैं फॉर्म-6 (AI Generated Image)

    झारखंड में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, नाम छूट गया तो घोषणा प्रपत्र के साथ भर सकते हैं फॉर्म-6 (AI Generated Image)

    HighLights

    1. देवघर में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित।

    2. 4 सितंबर तक फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाएं।

    3. 15 अगस्त को ग्राम सभा में नाम पढ़े जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, देवघर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बुधवार यानी पांच अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया। मतदान केंद्रों पर उसे चस्पाया भी गया। आयोग की मंशा है कि कोई भी अपात्र नहीं जुड़े और पात्र मतदाता नहीं छूटे।

    अब जिनका किसी कारण से इस प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है वह घोषणा प्रपत्र के साथ फॉर्म 6 भर सकते हैं, ताकि नियमानुसार उनके नाम को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में शामिल किया जा सके।

    नया फॉर्म 6 जमा करने के लिए पांच अगस्त से चार सितंबर तक समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि 29 जुलाई तक लगभग 1,42,400 वोटरों का किसी ना किसी कारणवश गणना प्रपत्र अप्राप्त रह गया। पांच अगस्त को जब एसआईआर के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन हुआ तो यह बात सामने आई।

    सूत्रों के मुताबिक, इसमें एएसडीडीएफ यानी अब्सेंट, डुप्लिकेट, डेथ और जिन्होंने प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर देने वाले वोटर थे। उसमें सबसे अधिक शहरी क्षेत्र का है।

    देवघर विधानसभा के देवघर नगर निगम में वोटरों की संख्या 1,84,898 है। बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 58 हजार वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। ध्यान रहे पांच अगस्त से चार सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दायर करने की अवधि निर्धारित की गई है।

    15 अगस्त को हाेगी ग्राम सभा

    15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में ग्राम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को कहा गया है कि वह इसकी व्यवस्था सुनश्चित कर लें कि 15 अगस्त को बूथ लेवल पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का नाम उच्च स्वर में पढ़कर सुनाएंगे।

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    साथ ही एक अक्टूबर को 18 वर्ष पूरी करने वाले पात्र भारतीय नागरिकों से प्रपत्र 6 के साथ घोषणा पत्र भरकर मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अनुरोध करेंगे। यदि प्रारूप मतदाता सूची में कोई अशुद्धि पाई जाती है, तो प्रपत्र 8 भरकर समर्पित करने का अनुरोध करना है।

    कार्यक्रम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके लिए बीएलओ को चुनाव पाठशाला के सदस्यों का सहयोग लेकर ग्राम सभा के आयोजन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराना है। मतदाता सूची से संबंधित यह ग्राम सभा आयोजित की जाएगी।

    आपकी उम्र 18 हो गई तो प्रपत्र 6 भरकर वोटर बनें

    मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में पांच अगस्त यानी बुधवार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। सभी बूथ पर चस्पाया गया है।

    राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, वैसे नए मतदता जिनकी उम्र एक अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही हो या वैसे पात्र नागरिक जिनका किसी कारण से इस प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है, वह घोषणा प्रपत्र के साथ फॉर्म 6 भर सकते हैं, ताकि नियमानुसार उनके नाम को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में शामिल किया जा सके।

    नया फॉर्म 6 जमा करने के लिए पांच अगस्त से चार सितंबर तक समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान पात्र भारतीय नागरिक अपने बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से फार्म 6 जमा कर सकते हैं।

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