देवघर वोटर लिस्ट अपडेट: SIR में 1.42 लाख नाम कटे, 2.15 लाख वोटरों को घर-घर जाकर नोटिस देंगे BLO
देवघर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में 1.42 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जबकि 2.25 लाख वोटरों के प्रपत्रों में अशुद्धियां पाई गई ह ...और पढ़ें

देवघर मतदाता सूची में बड़ा बदलाव: लाखों नाम कटे, अशुद्धियां सुधारने का मौका (AI Generated Image)
HighLights
देवघर में 1.42 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए।
सवा दो लाख वोटरों के प्रपत्रों में अशुद्धियां पाई गईं।
त्रुटियां सुधारने के लिए नोटिस भेजे जा रहे, विशेष कैंप भी।
आरसी सिन्हा, देवघर। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। देवघर के तीन विधानसभा देवघर, मधुपुर और सारठ को मिलाकर 11.33 लाख के करीब मतदाता हैं। पांच अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन करने के बाद वोटर की संख्या घट गई है।
प्रारूप प्रकाशन में लगभग 1.42 लाख वोटरों का नाम सूची से काट दिया गया, क्योंकि इन लोगों का किसी ना किसी कारण वश गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सका। यही कारण रहा कि प्रारूप मतदाता सूची से नाम कट गया है।
अब प्रारूप प्रकाशन में प्रकाशित वोटर लिस्ट में सवा दो लाख वोटर ऐसे हैं, जिनकी मैपिंग 2003 के वोटर लिस्ट से होने के बावजूद उनका प्रपत्र किसी ना किसी कारण से अशुद्धियों से भरा है। उनकी अशुद्धि दूर करने के लिए उनको नोटिस भेजा जाएगा।
उनको अपनी सफाई देने के लिए समय दिया जाएगा, जिसमें वह 12 सपोर्टिंग पेपर के साथ अपना दावा करना होगा। सो ईआरओ और एईआरओ द्वारा अगली तैयारी नोटिस भेजने की है।
बीएलओ घर-घर पहुंचाएंगे नोटिस
लगभग सवा दो लाख वोटर का जैसे जैसे नोटिस तैयार होगा। संबंधित बीएलओ उनको घर पर दस्तक देकर नोटिस थमाएंगे। नोटिस मिलने के बाद संभवत: उनको एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। जिस दरमियान उनको संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास अपना दावा पेश करना होगा।
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अशुद्ध गणना प्रपत्र में जो जानकारी मांगी गई है, उसका दस्तावेज देना होगा। नोटिस उन्हीं सवा दो लाख वोटर को जा रहा है। जिनके गणना प्रपत्र में किसी बिंदु पर अशुद्धियां रह गई है।
जैसे नाम, स्पेलिंग, तस्वीर, पता, भाग संख्या, पिता का नाम में अक्षर की अशुद्धि। इन सबको बीएलओ के माध्यम से नोटिस मिलने के बाद एसडीएम अथवा संबंधित बीडीओ के पास जाकर दस्तावेज के साथ अपनी बात रखनी होगी। दावा-आपत्ति में बताना होगा।
उसके बाद उनका नाम अक्टूबर में प्रकाशित होने वाले अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। आयोग की मंशा है कि कोई भी अपात्र नहीं जुटे। और पात्र मतदाता छूटे नहीं।
दावा निपटारा : 25 अतिरिक्त पदाधिकारी का भेजा गया प्रस्ताव
देवघर में सवा दो लाख वोटर के नोटिस की सुनवाई करने के लिए आयोग ने अब तक जो रणनीति बनायी है। सूत्रों की मानें तो प्रतिदिन 150 दावा का निपटारा करना है, जबकि अभी इसके निपटारा के लिए केवल 12 पदाधिकारी हैं। जिसमें तीन ईआरओ और नौ एईआरओ हैं।
देवघर में आसानी से सुनवाई हो इसके लिए निर्वाचन से 25 अतिरिक्त पदाधिकारी के नाम का प्रस्ताव भेजा गया है। आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद ये अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के रूप में नामित हो जाएंगे।
कुछ समझ में नहीं आए तो 1950 पर करें डायल
किसी कारण से प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि बात समझ में नहीं आए कि क्या करें, कैसे करें। कहां जाएं, किससे पूछें। सही जानकारी कैसे मिलेगी। तो तुरंत टाल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें। आपकी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा।
आप चाहें तो |नलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। बस इसके लिए ईसीआइएनईटी ऐप डाउनलोड करना होगा।
जानकारी हो कि नया फॉर्म 6 जमा करने के लिए पांच अगस्त से चार सितंबर तक समय निर्धारित किया गया है। फॉर्म छह के साथ एक स्वघोषणा वाला प्रपत्र भी भरना होगा।
बता दें कि एएसडीडीएफ यानि अब्सेंट,डुप्लिकेट, डेथ और जिन्होंने प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर देने वाले वोटर थे। उसमें सबसे अधिक शहरी क्षेत्र का है। देवघर विधानसभा के देवघर नगर निगम में वोटरों की संख्या 1,84,898 है। इसमें तकरीबन 58 हजार वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है।
मतदान केंद्र पर 2 दिन विशेष कैंप
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक वैसे नये मतदाता जिनकी उम्र एक अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है या 18 साल के हो गए हैं। उनके लिए आठ और नौ अगस्त को सभी मतदान केंद्र पर विशेष कैंप लगाया जा रहा है।
नए वोटर बनने वाले सीधे अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पर जाकर वोटर बनने के लिए प्रपत्र भर दें। साथ ही इस विशेष शिविर में वैसे पात्र नागरिक भी जा सकते हैं जो अब तक वंचित रह गए हैं और किसी भी मतदान केंद्र क्षेत्र के सामान्य नागरिक हैं। मतदाता सूची में निबंधित होने के लिए प्रपत्र छह भर सकते हैं।
सुधार के लिए भर दें फॉर्म आठ
विशेष कैंप में निवास स्थानांतरण या वर्तमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार या बिना सुधार के ईपीक कार्ड निर्माण, या दिव्यांजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हितीकरण के लिए भी प्रपत्र आठ घोषणा पत्र सहित अपने बीएलओ को जमा कर सकते हैं।