रेलवे के नियमों का उल्लंघन कर धनबाद में वेंडर ट्रेनों में बेच रहे चना और झालमुड़ी, यात्रियों की सेहत से खिलवाड़
धनबाद रेल मंडल में एसएस इंटरप्राइजेज के वेंडर ट्रेनों में खुले और अस्वच्छ खाद्य पदार्थ बेचकर रेलवे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ...और पढ़ें

चना बेचते वेंडर। (जागरण)
HighLights
वेंडर बेच रहे खुले, अस्वच्छ चना मसाला, झालमुड़ी।
हाथों में नहीं दस्ताने, सिर पर कैप, रेट लिस्ट गायब।
रेलवे अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
रवि चौरसिया, धनबाद। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है, लेकिन धनबाद रेल मंडल में सक्रिय वेंडिंग एजेंसियां इन नियमों की अनदेखी कर रही हैं।
हाल ही में एसएस इंटरप्राइजेज का मामला सामने आया है, जिसे धनबाद से गया के बीच ट्रेनों में आन-बोर्ड सामान बेचने का ठेका दिया गया है।
इस एजेंसी को कागज पर खिलौने, स्टेशनरी और पैकेट में बंद नाश्ते बेचने की अनुमति है, लेकिन इसके वेंडर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करते हुए हाथों से तैयार खुला खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। दैनिक जागरण की पड़ताल में ऐसा ही दिखा।
नियमानुसार वेंडरों को स्वच्छता और यात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहां वेंडर नंगे हाथों से मसालेदार चना और झालमुड़ी बेचते नजर आए। उनके हाथों में न गलब्स दिखा न सिर पर कैप और न ही किसी प्रकार की रेट लिस्ट। अनुबंध के अनुसार, उन्हें केवल पैकेज्ड सामग्री बेचने का अधिकार है।

बेच रहे खुला पदार्थ। (जागरण)
रेलवे ने एसएस इंटरप्राइजेज को मोबाइल एक्सेसरीज, कास्मेटिक्स, स्टेशनरी और कुछ कन्फेक्शनरी जैसे लॉलीपाप, चाकलेट, पापकॉर्न बेचने की अनुमति दी है।
नवंबर 2025 में उन्हें मिलेट्स (भुना हुआ), तिलकुट और सोनपापड़ी जैसे पैकेट बंद सामान बेचने की भी अनुमति मिली। सूची में चना मसाला या झालमुड़ी जैसे हाथों से तैयार सामान का जिक्र नहीं है।
रेलवे के आदेशों का उल्लंघन
एजेंसी मोटी कमाई के चक्कर में रेलवे के आदेशों की अवहेलना कर रही है। इससे न केवल यात्रियों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है, बल्कि आधिकारिक पैंट्री कार संचालकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
पैंट्री कार संचालकों का कहना है कि इन वेंडरों के लिए समय का कोई बंधन नहीं रह गया है। उन्हें लंच और डिनर के समय के बाद बिक्री करनी चाहिए, लेकिन ये वेंडर सुबह से ही अस्वच्छ नाश्ता बेचने लगते हैं।
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नियमों के अनुसार, वैध वेंडर के लिए निर्धारित वर्दी और आईडी कार्ड अनिवार्य है। खाद्य पदार्थों की बिक्री के दौरान हाथों में रोगाणुरहित दस्ताने और सिर पर कैप आवश्यक है।
वेंडर केवल उन्हीं वस्तुओं की बिक्री कर सकते हैं जो उनके अनुबंध में सूचीबद्ध हैं। खुला या अनहाइजीनिक खाद्य पदार्थ बेचना सख्त मना है।
जल्द होगी कार्रवाई
वहीं, इस मामले को लेकर रेलवे के उच्च अधिकारी बेहद सजग है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी द्वारा किए जा रहे रेलवे के नियमों की अवहेलना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि यदि एजेंसी के वेंडर यात्रियों को अनहाइजीनिक नाश्ता परोस रहे है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।