धनबाद में पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले पति को 10 साल की जेल, 2016 से फरार है आरोपी
धनबाद में दहेज के लिए पत्नी को जलाने की कोशिश करने वाले पति मुहम्मद शाहबाज उर्फ़ डेनियल को अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर
HighLights
दहेज के लिए पत्नी को जलाने का प्रयास।
आरोपी मुहम्मद शाहबाज को 10 साल की सजा।
2016 से फरार आरोपी की अनुपस्थिति में फैसला।
जागरण संवाददाता, धनबाद। दहेज के लिए पत्नी को जलाकर हत्या के प्रयास करने के आरोपी भूली बाईपास निवासी मुहम्मद शाहबाज उर्फ़ डेनियल को अदालत ने मंगलवार को दो रार देते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी 27 सितंबर 2016 से अदालत से फरार चल रहा है।
अदालत द्वार आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अभियुक्त की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने फैसला सुनाया।
अभियुक्त के खिलाफ उसकी पत्नी जूगनू प्रवीण ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। घायल पत्नी के बयान के आधार पर भूली ओपी में कांड दर्ज किया गया था।
2012 में पत्नी के कपड़े में लगा दी थी आग
आरोप में कहा गया था की 8 अप्रैल 2012 को अभियुक्त से घर आया तथा उसे खाना बनाने को कहा इसी बात को लेकर वह उसका गर्दन दबाकर उसकी पिटाई करने लग गया और कपड़े में आग लगा दिया जिससे उसका शरीर झुलस गया और वह 60% जल गई थी बोकारो जनरल हॉस्पिटल में जब उसके परिवार के सदस्य पहुँचे तो उसका पति वहाँ से भाग गया।
उसने यह भी आरोप लगा की उसे शादी छह वर्ष पूर्व हुई थी और उसके तीन बच्चे भी हैं। शादी के बाद उसका पति तथा ससुराल के सदस्य दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया कर थे। अनुसंधान के बाद पुलिस 17 मई 2012 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
अप्रैल 2012 में गिरफ्तार
पुलिस आरोपी को 11 अप्रैल 2012 को गिरफ्तार किया था जिसकी जमानत 11 अक्टूबर 2012 को हो गई थी। 5 सितंबर 2012 को अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप के गठन किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई थी।
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अदालत ने अभियुक्त को मारपीट के अपराध एक माह की साधारण कारावास और 500 रुपए जुर्माना ,दहेज के लिए क्रूरता के अपराध में दो वर्ष साधारण कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना तथा हत्या के प्रयास के अपराध में 10 वर्ष की कारावास एवं पाँच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।