भाजपा सांसद ढुलू महतो की बढ़ेंगी कानूनी मुश्किलें, रंगदारी मामले में गवाह ने धनबाद कोर्ट में दिया बयान
BJP MP Dhulu Mahto: धनबाद कोर्ट में गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले में अहम गवाह जितेंद्र चौहान ने बयान दर्ज कराया। गवाह ने ...और पढ़ें

धनबाद के सांसद ढुलू महतो। (फाइल फोटो)
HighLights
गवाह जितेंद्र चौहान ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया।
रंगदारी मामले में एफआईआर का समर्थन किया।
प्रति-परीक्षण में घटना की जानकारी से इनकार।
जागरण संवाददाता, धनबाद। गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले में बुधवार को कांड के अहम गवाह जितेंद्र चौहान ने धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में अपना बयान दर्ज कराया।
धनबाद के सांसद ढुलू महतो के अधिवक्ता नीरज बीसीआर ने बताया कि गवाह ने प्राथमिकी का समर्थन किया, हालांकि प्रति-परीक्षण में उसने घटना की जानकारी नहीं होने की भी बात कही। सुनवाई के दौरान सांसद ढुलू महतो उपस्थित नहीं थे।
प्राथमिकी गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में 4 मार्च 2022 को 16 नामजद आरोपियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आरोप था कि 4 सितंबर 2022 को लगभग एक बजे दोपहर में मुराइडीह कांटा पर ढुलू समर्थक पहुंचे और कहा कि विधायक ढुलू महतो ( अब धनबाद के सांसद) का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर हैं, उन्हें प्रति टन 1000 रुपये रंगदारी देनी होगी, अन्यथा काम नहीं करने दिया जाएगा।
आरोप है कि रंगदारी का विरोध करने पर विधायक के समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अजय महतो ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर उन पर फायर किया, जिसमें वह बाल-बाल बच गए।
यह भी आरोप है कि प्रकाश साव, मदन साव, शंकर मंडल, कपिल यादव, विनोद महतो, कमलेश चौहान उर्फ मंटू, महेंद्र चौहान, शिवशंकर चौहान, शत्रुघ्न चौहान, ओमप्रकाश चौहान, टींकू लाला, विजय मंडल, अमर रविदास, पवन गांधी सहित 30-40 अन्य लोगों ने हथियारों से लैस होकर एकमत से जान मारने की नीयत से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए और उनका खून बहने लगा। अनुसंधान के बाद पुलिस ने कुल 16 आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया।