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    प्रिंस खान का गुर्गा मेजर फिर तीन दिन की पुलिस रिमांड पर, धनबाद पुलिस करेगी बड़ा खुलासा

    By Ajay Kumar Bhatt Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 02 May 2026 03:00 PM (IST)

    प्रिंस खान के करीबी गुर्गे मेजर को धनबाद पुलिस ने तीन दिन की अतिरिक्त रिमांड पर लिया है। पुलिस उससे प्रिंस खान के ठिकाने और गिरोह से जुड़ी अहम जानकारी ...और पढ़ें

    पुलिस हिरासत में शैफी उर्फ मेजर। (फाइल फोटो)

    पुलिस हिरासत में शैफी उर्फ मेजर। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेजर को तीन दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड मिली।

    2. पुलिस प्रिंस खान के ठिकाने और गिरोह की जांच करेगी।

    3. दो अन्य मामलों में भी मेजर की तलाश जारी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। वासेपुर का भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान का करीबी गुर्गा सैयद सैफ अब्बास नकवी उर्फ शैफी उर्फ मेजर को तीन दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने शनिवार को अदालत में पेश किया। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनय कुमार लाल की अदालत में पेशी के बाद पुलिस ने मेजर को पुनः पांच दिनों की पुलिस हिरासत में लेने की मांग की।

    कोर्ट में दिए गए आवेदन में पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान मेजर ने कई अहम खुलासे किए हैं। उससे आगे पूछताछ में प्रिंस खान के वर्तमान ठिकाने, उसके लिए काम करने वाले लोगों, फंडिंग करने वालों तथा गिरोह से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हो सकता है। इसलिए उसे पुनः पांच दिनों की पुलिस हिरासत में दिया जाए।

    मेजर की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने इसका विरोध किया। उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मेजर को फिर से तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश जेल प्रशासन को दिया। बताया जाता है कि इससे पूर्व 29 अप्रैल 2026 को पुलिस ने मेजर को तीन दिनों की हिरासत में लिया था।

    दो अन्य मुकदमों में प्रोडक्शन वारंट जारी

    वहीं, बैंक मोड़ थाना पुलिस ने मेजर को थाना कांड से जुड़े दो अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में लेने के लिए आवेदन दिया। इन दोनों मामलों में भी पुलिस को उसकी तलाश थी। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए इन मामलों में मेजर को क्रमशः 6 मई और 8 मई को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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    जमानत अर्जी पर सुनवाई

    सैफी उर्फ मेजर 29 अप्रैल 2026 से बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 175/23 में धनबाद पुलिस की हिरासत में है। उसकी जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई। वरीय अधिवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दलील दी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नई तिथि निर्धारित की है।

    मामले की प्राथमिकी पुलिस अवर निरीक्षक प्रभात रंजन पांडे की शिकायत पर गुड्डू अंसारी, मोहम्मद अरमान आलम, अफरीदी सिद्दीकी उर्फ अफरीदी और राजा के विरुद्ध दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, ये सभी आरोपी प्रिंस खान और बंटी खान के गिरोह के लिए काम करते थे। 1 अगस्त 2023 को आरा मोड़ के पास अपराध की योजना बनाते हुए इन्हें हथियार और 10 हजार रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था।

    अनुसंधान के बाद बैंक मोड़ थाना पुलिस ने 16 दिसंबर 2023 को बंटी खान और गोडविन खान के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि प्रिंस खान, मेजर और अन्य के खिलाफ जांच जारी है।