करोड़ों की ठगी मामले में संजय अग्रवाल को धनबाद कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत खारिज
धनबाद कोर्ट ने करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में आरोपी संजय अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वह बैंक मोड़ और गोविंदपुर थाना के मामलों में न्यायि ...और पढ़ें

धनबाद कोर्ट। (फाइल फोटो)
HighLights
संजय अग्रवाल की जमानत अर्जी धनबाद कोर्ट ने खारिज की।
करोड़ों रुपये की ठगी और गबन का यह मामला है।
अन्य आरोपी राखी अग्रवाल को पहले ही जमानत मिली।
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद के बहुचर्चित करोड़ों रुपये की ठगी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने आरोपी संजय अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। इससे पहले उन्हें बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि गोविंदपुर थाना के दूसरे मामले में रिमांड पर लेकर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
जानकारी के अनुसार, इससे पूर्व भी राखी अग्रवाल को एक अन्य मामले में अदालत से जमानत मिल चुकी है। हालांकि, इस मामले में अन्य प्रमुख आरोपी संजय अग्रवाल एवं सचिन अग्रवाल अभी भी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
उल्लेखनीय है कि धनबाद में करोड़ों रुपये की ठगी और गबन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजय अग्रवाल को बैंक मोड़ से गिरफ्तार किया था और अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में व्यापारिक साझेदारी के नाम पर बड़ी राशि की ठगी का आरोप है, जिसमें कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।