Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल चुनाव का असर: 23 को पहले चरण की वोटिंग, झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में शराब दुकानें बंद

    By Balwant Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 21 Apr 2026 11:11 AM (IST)

    Bengal Election Impact: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ...और पढ़ें

    विधानसभा चुनाव के कारण बंगाल की सीमा से लगे झारखंड क्षेत्र में शराब दुकानें बंद। (प्रतीकात्मक फोटो)

    विधानसभा चुनाव के कारण बंगाल की सीमा से लगे झारखंड क्षेत्र में शराब दुकानें बंद। (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान

    2. झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब बिक्री पर रोक

    3. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया आदेश

    जागरण संवाददाता, धनबाद। West Bengal Assembly Election 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव-2026 के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ गई है। पहले चरण के लिए मतदान 23 अप्रैल (Bengal Election First Phase Voting 23 April) को होने जा रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे झारखंड क्षेत्र में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।

    Bengal Chunav के पहले चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों में 23 अप्रैल को मतदान होना है उनमें काफी संख्या में झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव का असर झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों ( Bengal Election Impact Jharkhand Border Areas) में भी रहेगा।

    इस कड़ी में इन सीमावर्ती इलाकों में मंगलवार से लेकर गुरुवार शाम छह बजे तक पूर्ण रूप से शराब की बिक्री नहीं होगी। इन जगहों पर 48 घंटों के लिए शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया गया है। इस बावत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपयुक्त धनबाद आदित्य रंजन ने आदेश जारी कर दिए हैं।

    आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए उपरोक्त आदेश जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि शराब की सभी खुदरा, होटल, रेस्तरां और बार में पूर्णरूप से शराब बिक्री, परोसने आदि पर रोक रहेगी।

    खबरें और भी

    किसी भी प्रकार के भोजनशाला, पाकशाला, दुकान समेत निजी एव सार्वजनिक स्थल पर भी शराब की बिक्री की जाती है तो यह दंडनीय अपराध होगा। यदि ऐसा करते कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

    आदेश के बाद बंद हुई दुकानें

    उपायुक्त रंजन के स्तर से जारी आदेश के बाद मंगलवार को पश्चिम बंगाल से की सीमा से सटे झारखंड के सीमा क्षेत्र में शराब दुकानें और बार बंद ( Bengal Polls Impact on Liquor Shops) रहे। विशेष कर मैथन, चिरकुंडा, बलियापुर, सिंदरी आदि इलाकों में शराब की बिक्री बंद रही।