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    गढ़वा में महिला से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की कठोर कैद, 2022 के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

    Updated: Wed, 01 Jul 2026 05:00 PM (IST)

    श्री बंशीधर नगर की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी अमित यादव को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सुनवाई पूरी होने के बाद आया। ...और पढ़ें

    अमित यादव को दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया।

    अमित यादव को दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया।

    HighLights

    1. अमित यादव को दुष्कर्म का दोषी ठहराया गया।

    2. अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

    संवाद सूत्र, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा)। महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री बंशीधर नगर संजय कुमार सिंह की अदालत ने एक आरोपित को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

    अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। मामला 2022 का है। अदालत ने दोषी ठहराए गए आरोपित अमित यादव पिता शिवकुमार यादव ग्राम झगराखांड़ टोला भुइयां भंवरिया, थाना भवनाथपुर को भादवि की धारा 376 के तहत 14 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

    इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक आशीष कुमार तिवारी ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता साकेत प्रताप देव ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए 14 वर्ष का कठोर कारावास की सजा का आदेश पारित किया। 

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