गिरिडीह में खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस लेना जरूरी, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
गिरिडीह में खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, गिरिडीह। खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 तथा विनियम, 2011 के प्रविधानों के अनुरूप भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के फरसटैक कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मातृत्व व शिशु इकाई चैताडीह में दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ।
इसमें खाद्य व्यवसाय संचालकों को लाइसेंस व पंजीकरण के नियम और शर्तों से संबंधित जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में कुल 220 खाद्य कारोबारियों और फूड हैंडलर्स ने भाग लिया। आगामी 13 मई को साहू धर्मशाला, राजधनवार में भी यह प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
इस दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के सूचीबद्ध प्रशिक्षक डा. राकेश सिंह ने कैटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग व रिटेल व्यवसाय से संबंधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर तथा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर विस्तृत जानकारी दी।
इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के खतरे, खाद्य विषाक्तता व संक्रमण, एलर्जी, खाद्य जनित व गैर-संचारी रोग, फूड ग्रेड रंग, पैकेजिंग सामग्री, बर्तन, एडिटिव्स व प्रिजर्वेटिव्स, डेंजर जोन, सुरक्षित भंडारण, व्यक्तिगत व कार्यस्थल की स्वच्छता, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पैकेजिंग व लेबलिंग नियम, पेयजल मानक, कीट नियंत्रण, परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड तथा कचरा प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
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मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने कहा कि सभी खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस या पंजीकरण के व्यवसाय संचालित करने पर जुर्माने का प्रविधान है।
उन्होंने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने तथा ‘मिसब्रांडिंग’ के खतरों के प्रति भी कारोबारियों को जागरूक किया। मौके पर 360 रिसर्च फाउंडेशन के प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर अमित कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल कुमार, शुभम कुमार तथा खाद्य सुरक्षा कार्यालय, गिरिडीह के मो. वसीम अकरम व मनीष कुमार आदि उपस्थित थे।