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    नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गोड्डा कोर्ट का सख्त, तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

    Updated: Sun, 11 Jan 2026 07:39 PM (IST)

    गोड्डा कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हनवारा थाना क्षेत्र में 18 नवंबर 2024 को हुई इस ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    सांकेतिक तस्वीर

    HighLights

    1. गोड्डा कोर्ट ने नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई।

    2. तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना।

    3. पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत फैसला।

    संवाद सहयोगी, हनवारा (गोड्डा)। हनवारा थाना कांड संख्या 63/24, दिनांक 18 नवंबर 2024 पोक्सो एक्ट मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनते हुए तीन दोषी युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, गोड्डा की अदालत ने गंभीर अपराध के एक चर्चित मामले में सख्त और अहम फैसला सुनाया है। 

    भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज इस मामले में तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित अलग-अलग अवधि की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

    तीनों दोषियों को आजीवन कारावास 

    अदालत ने बीते 20 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अभियुक्त (1) कुंदन कुमार पासी उर्फ कुंदन कुमार चौधरी, पिता मेघु पासी, मो. रासीद, पिता मो. मंसूर, दोनों निवासी हनवारा, जिला गोड्डा तथा मो. जाबिर, पिता मो. कलीम, निवासी चखमजा, थाना सनौखर, जिला भागलपुर (बिहार) को पोक्सो एक्ट के आरोपों में दोषी करार दिया। 

    न्यायालय ने धारा 70(2) बीएनएस के तहत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही धारा 115(2)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत छह माह का सश्रम कारावास तथा धारा 351(3)/3(5) बीएनएस के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास की अतिरिक्त सजा भी दी गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। 

    कानून पूरी सख्ती के साथ अपना काम कर रहा

    न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और पीड़ित को न्याय मिल सके। 

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    मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक मो. जावेद हुसैन ने सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की। न्यायालय के इस निर्णय से आमजन में यह संदेश गया है कि गंभीर अपराधों के मामलों में कानून पूरी सख्ती के साथ अपना काम करता है। 

    नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म 

    गौरतलब हो कि बीते 18 नवंबर 2024 को हनवारा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के साथ हनवारा के कार्तिक मेला से वापस घर जाने के क्रम में तीन मनचले युवकों ने खींचकर बहियार में ले जा कर दुष्कर्म किया था। 

    जिसके आरोप में हनवारा थाना में कांड संख्या 63/24 दर्ज कर आरोपित तीनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसको लेकर अदालत ने तीनों युवकों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।