झारखंड SIR के लिए दस्तावेजों को लेकर न हों परेशान, जाति-आवासीय प्रमाणपत्र जरूरी नहीं; ऐसे पूरी करें प्रक्रिया
कामडारा, गुमला में एसआईआर के लिए जाति-आवासीय प्रमाणपत्र बनवाने आए सैकड़ों ग्रामीणों को बताया गया कि इनकी आवश्यकता नहीं है, ...और पढ़ें

SIR के लिए जाति-आवासीय प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं।
HighLights
एसआईआर के लिए जाति-आवासीय प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं है।
ग्रामीणों को बीएलओ से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करने की सलाह।
संवाद सूत्र, कामडारा (गुमला)। प्रखंड में एसआईआर को लेकर गुरुवार को उस समय ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बन गई, जब जाति एवं आवासीय प्रमाणपत्र बनवाने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों को जानकारी मिली कि एसआईआर के लिए इन प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं है। जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण वापस लौट गए।
इस दौरान कामडारा के सीआई रंजित कच्छप ने ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर के लिए ग्रामीण अपने-अपने बीएलओ से संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त करें। बीएलओ द्वारा मांगे गए दस्तावेज ही जमा कर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करें।
सीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि राशन कार्ड के लिए जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य किए जाने संबंधी अब तक कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने ग्रामीणों से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होने की बात कही।
गौरतलब है कि झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने 27 अगस्त 2026 को सभी उपायुक्तों को पत्र जारी कर जाति, आय, स्थानीय निवासी एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन जारी करने की अनुमति दी है। लंबित आवेदनों को देखते हुए अगले तीन माह तक आय, स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ऑफलाइन भी जारी किए जा सकेंगे।
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