जमशेदपुर में कचरा प्रबंधन नियम सख्त, संस्थान-सोसाइटी के लिए प्रदूषण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
आदित्यपुर नगर निगम ने प्रतिदिन 100 किलोग्राम कचरा या 40,000 लीटर पानी खपत करने वाले संस्थानों के लिए प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य ...और पढ़ें

फाइल फोटो
HighLights
100 किलो कचरा/40 हजार लीटर पानी खपत पर पंजीकरण अनिवार्य।
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पोर्टल पर निबंधन न करने पर होगी कार्रवाई।
बहुमंजिली इमारतें और औद्योगिक कंपनियां भी दायरे में।
संवाद सहयोगी, आदित्यपुर। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन 100 किलोग्राम कचरा जिस भी संस्थान या सोसाईटी से निकलता है, उसको अब प्रदुषण नियंत्रण पर्षद के पोर्टल पर निबंधन कराने के साथ ही कचरा का निस्तारण स्वयं करना होगा।
इसको लेकर निगम के द्वारा आम लोगो के लिए नोटिस निकाला गया है, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 20 हजार स्कावयर फीट या उससे ज्यादा भूखंड पर बनने वाली सोसाईटी, भवन आदि प्रतिदिन 100 किलोग्राम कचरा का संग्रहण करने वाली या फिर 40 हजार लीटर जल के खपत करने वाले संस्थानों को प्रदुषण नियत्रण पार्षद के केंद्रीकत पोर्टल में निबंधन कराना आवश्यक है।
इसके साथ ही कचरा का निस्तारण स्वंय करना होगा या फिर किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी को देकर निष्पादन भी करा सकते है इसके बदो उसको संबंधित बिलर्डर या संस्था के द्वारा शुल्क दिया जाएगा
निगम क्षेत्र में एक सौ से ज्यादा बहुमंजिली ईमारत
आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में एक सौ से ज्यादा बहुमंजिली ईमारत है जिनके द्वारा अभी कचरा के निष्पादन नियम का पालन नही किया जा रहा है अब निगम के द्वारा जल्द ही इस नियम का पालन उनसे करवाया जाएगा
नगर निगम के द्वारा इस आदेश का पालन नही करने पर ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम के तहत उस संस्था के उपर कार्रवाई किया जाएगा
औद्योगिक क्षेत्र के कंपनी भी आएगे दायरे में
इसको लेकर बताया जाता है कि इस नियम के तहत औद्योगिक क्षेत्र के कई कंपनी भी इसके दायरे में आ जाएगे इससे पूर्व कई कंपनीयों के द्वारा अपनी सूचना को छिपाकर कार्य करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी इस आदेश को मानना होगा अन्यथा उनके विरूध भी कार्रवाई किया जाएगा आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब 500 कंपनी भी इसके दायरे में है