झारखंड में प्रोफेशनल टैक्स के नए स्लैब जारी: 5 लाख से कम टर्नओवर पर जीरो, 40 लाख से ऊपर पर देना पड़ेगा ₹2500
चाकुलिया में जीएसटी विभाग ने एकदिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया, जहाँ स्थानीय व्यापारियों को जीएसटी और जेपीटी के नए स्लैब की जानकारी दी गई। ...और पढ़ें
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HighLights
चाकुलिया में जीएसटी विभाग ने जेपीटी जागरूकता शिविर आयोजित किया।
व्यापारियों को प्रोफेशनल टैक्स के नए स्लैब की जानकारी मिली।
5 लाख से अधिक टर्नओवर पर वार्षिक प्रोफेशनल टैक्स देना होगा।
संवाद सूत्र, चाकुलिया। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग द्वारा शहर के पुराना बाजार अग्रसेन धर्मशाला परिसर में बुधवार को एकदिवसीय जीएसटी जेपीटी जागरूकता सह रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया।
इसमें स्थानीय व्यवसायी वर्ग के लोगों को जीएसटी तथा जेपीटी (झारखंड प्रोफेशनल टैक्स) के बारे में बताया गया। इस दौरान राज्य कर अधिकारी गौतम कुमार एवं राजन कुमार की देखरेख में कुल 26 लोगों ने जेपीटी रजिस्ट्रेशन कराया।
मौके पर गौतम कुमार ने बताया कि जीएसटी की दरें घटाए जाने के बाद सिंहभूम अंचल का कर संग्रहण लगभग 30% तक घट गया है। अब इसे बढ़ाने के लिए विभाग प्रयासरत है। इसी के तहत जगह-जगह शिविर लगाकर जेपीटी का पंजीकरण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए के भीतर लेनदेन करने वालों को यह टैक्स नहीं देना पड़ता। 5 लाख से 10 लाख तक सलाना 1000 रु, 10 लाख से 25 लाख तक 1500 रु, 25 लाख से 40 लाख तक 2000 तथा 40 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर करने वालों को सालाना 2500 रु का प्रोफेशनल टैक्स भरना पड़ता है।
उन्होंने व्यवसायी वर्ग के लोगों से जीएसटी एवं प्रोफेशनल टैक्स संग्रहण में सहयोग करने की अपील की। मौके पर लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष दीपक झुनझुनवाला, विशाल लोधा, केशव रुंगटा, गोल्डी अग्रवाल, विकास अग्रवाल, काकू खुराना आदि उपस्थित थे।
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