जामताड़ा सदर अस्पताल तोड़फोड़ मामला: BJP जिलाध्यक्ष सुमित शरण समेत 8 नेताओं की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक
जामताड़ा कोर्ट ने सदर अस्पताल में तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में फंसे भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण समेत आठ नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक ...और पढ़ें

बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित शरण। (फाइल फोटो)
HighLights
भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण समेत आठ नेताओं को कोर्ट से राहत।
जामताड़ा सदर अस्पताल तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी पर रोक।
न्यायाधीश ने पुलिस को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार न करने का निर्देश।
जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जामताड़ा सदर अस्पताल में तोड़फोड़ और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में फंसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के जिला अध्यक्ष सुमित शरण समेत आठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय ने सभी आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
सदर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले के आरोपितों में कोर्ट से राहत पाने वालों में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित शरण, जिला महामंत्री कमलेश मंडल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुणाल सिंह, प्रदीप राउत, टिंकू साव, आकाश साव, वार्ड पार्षद बच्चू साव और राज स्वर्णकार शामिल हैं।
इन सभी के खिलाफ जामताड़ा थाना में कांड संख्या 100/26 के तहत मामला दर्ज है। इनके खिलाफ केस जामताड़ा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक (डीएस) डॉक्टर दिनेश कुमार की शिकायत पर दर्ज कराया गया था, जिसमें अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था।
गुरुवार को हुई सुनवाई
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी आठ लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी पर विचार किया। राहत देते हुए न्यायाधीश ने पुलिस को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी न की जाए।
इसके साथ ही, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जामताड़ा पुलिस से केस डायरी भी तलब की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट द्वारा निर्धारित अगली तिथि पर होगी, जहां पुलिस द्वारा सौंपी जाने वाली केस डायरी के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।