सावधान; कैंसर हो सकता है! चाट और मिठाई में मिलाया जा रहा कलर, कोडरमा में कराया गया नष्ट
कोडरमा के डोमचांच बाजार में खाद्य सुरक्षा टीम ने 25 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जहां चाट, छोले और मिठाइयों में कैंसर कारक औद्योगिक रंगों का उपयोग प ...और पढ़ें
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जांच करती टीम। (जागरण)
HighLights
डोमचांच में 25 खाद्य प्रतिष्ठानों का संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण।
चाट, छोले, मिठाइयों में कैंसर कारक औद्योगिक रंग का उपयोग मिला।
मिलावटी हल्दी नष्ट की, खुले तंबाकू बेचने पर 3,200 रुपये जुर्माना लगा।
संवाद सहयोगी, कोडरमा। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं टोबैको कंट्रोल सेल की संयुक्त टीम ने डोमचांच बाजार स्थित लगभग 25 खाद्य प्रतिष्ठानों एवं फूड स्टाल्स का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में बेची जा रही पैकेज्ड खाद्य सामग्रियों की जांच की गई।
खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि पैकेज्ड एवं डिब्बाबंद खाद्य सामग्रियों की बिक्री से पूर्व उन पर एफएसएसएआइ लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, यूज-बाय अथवा एक्सपायरी तिथि तथा निर्माता का पूर्ण पता अंकित नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्माता एवं विक्रेता दोनों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दौरान विभिन्न फूड स्टालों पर बेचे जा रहे चाट, छोले एवं चटनी में उपयोग किए जा रहे रंग की भी जांच की गई। कई फूड स्टालों में कपड़ा रंगने में प्रयुक्त होने वाले कैंसर कारक औद्योगिक अखाद्य रंग का उपयोग पाया गया।
इसके बाद संबंधित छोले एवं चटनी को मौके पर ही नष्ट कराया गया। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा अभिषेक आनंद, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा उमेश कुमार, जिला परामर्शी दीपेश कुमार, डोमचांच थाना के आरक्षी धर्मेंद्र देव एवं नरसिंह राणा, खाद्य सुरक्षा कार्यालय के धर्म प्रसाद सहित अन्य कर्मी शामिल थे।
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10 किलो लड्डू व बर्फी कराया नष्ट
विभिन्न किराना दुकानों में बेचे जा रहे डिब्बाबंद लड्डू एवं बर्फी की जांच में भी कैंसर कारक अखाद्य रंग पाए गए। लगभग 10 किलोग्राम ऐसे लड्डू एवं बर्फी को नष्ट कराया गया।
सभी दुकानदारों को केवल मानक एवं अनुमत मात्रा में प्रमाणित फूड कलर का उपयोग करने तथा मिलावटी मिठाइयों की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया।
डोमचांच में बिक रहा मिलावटी हल्दी
डोमचांच में एक किराना दुकान से लगभग 50 किलोग्राम मिलावटी हल्दी को नष्ट कराया गया तथा मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
तंबाकू नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन में खुले तंबाकू पदार्थ की बिक्री करते पाए गए 10 प्रतिष्ठानों से कुल 3,200 रुपये जुर्माना वसूला गया। सभी खाद्य कारोबारियों को तंबाकू नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने तथा खुले तंबाकू पदार्थों की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया।