कोडरमा कोर्ट का बड़ा फैसला, ऑनर किलिंग मामले में कातिल भाई को उम्रकैद, पिता को तीन साल की सजा
कोडरमा कोर्ट ने 2025 में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई नाबालिग बहन की हत्या के मामले में भाई ज्योतिष पांडे को आजीवन कारावास सुनाया। पिता मदन पांडे को साक्ष ...और पढ़ें

बहन की हत्या मामले में भाई को आजीवन कारावास।
HighLights
भाई को 2025 में हुई ऑनर किलिंग में आजीवन कारावास।
पिता को साक्ष्य छिपाने के आरोप में तीन साल की सजा।
संवाद सहयोगी, कोडरमा। ऑनर किलिंग (झूठी प्रतिष्ठा) को लेकर नाबालिग बहन की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपित भाई ज्योतिष पांडे (20) को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, साक्ष्य छिपाने में सहयोग करने के दोषी पिता मदन पांडे (70) को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अन्य आरोपित भाई नीतिश पांडे को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
वर्ष 2025 में नीतीश पांडे ने मरकच्चो थाना में आवेदन देकर नाबालिग बहन को किसी युवक द्वारा भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस जांच के दौरान मामला पूरी तरह पलट गया।
तत्कालीन थाना प्रभारी सौरभ शर्मा के अनुसंधान में सामने आया कि कि प्रेम प्रसंग को लेकर नाबालिग लड़की की हत्या उसके भाई ने ही की थी।
हत्या के बाद शव को पंचखेरो नदी किनारे बालू में दफना दिया गया था। पहचान छिपाने और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव की गर्दन अलग कर दी गई थी तथा एक हाथ भी काट दिया गया था। जांच के दौरान आरोपितों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में सभी गवाहों का परीक्षण कराते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों को कठोरतम सजा देने की मांग की।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपित भाई ज्योतिष पांडे को हत्या तथा पिता को साक्ष्य छिपाने में सहयोग का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।