Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    लातेहार में अपात्र राशन कार्डधारियों पर शिकंजा: 2 अगस्त तक सरेंडर का अंतिम मौका, नहीं तो होगी कार्रवाई

    Updated: Sat, 01 Aug 2026 04:00 PM (IST)

    लातेहार जिला प्रशासन ने 1702 अपात्र राशन कार्डधारियों को 2 अगस्त 2026 तक कार्ड सरेंडर करने का अंतिम मौका दिया है। निर्धारित तिथि तक ऐसा न करने पर उनसे ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, लातेहार। सालों से गरीबों के हिस्से का सस्ता अनाज उठा रहे अपात्र राशन कार्डधारियों के लिए अब बच निकलने की गुंजाइश नहीं बची है। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को अंतिम अवसर देते हुए 2 अगस्त 2026 तक स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश जारी किया है।

    तय समय के बाद जांच में अपात्र पाए जाने वाले कार्डधारियों से अब तक उठाए गए राशन की राशि की वसूली की जाएगी और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। आदेश के अनुसार लातेहार जिले में 1702 अपात्र राशन कार्डधारी चिन्हित किए गए हैं।

    समाहरणालय से जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति, आयकर दाता, चारपहिया वाहन स्वामी, निदेशक, अधिक आय या अधिक कारोबार वाले तथा राज्य सरकार की अपवर्जन श्रेणी में आने वाले लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन पाने के पात्र नहीं हैं।

    ऐसे सभी लाभुकों को अपना राशन कार्ड तत्काल निरस्त कराने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भी सूची उपलब्ध करा दी है।

    संबंधित लाभुकों को सूचना देकर राशन कार्ड सरेंडर कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्धारित तिथि तक कार्ड सरेंडर नहीं करने पर जांच के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अब तक लिए गए राशन की बाजार दर से वसूली की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी होगी।

    खबरें और भी

    प्रशासन का मानना है कि अपात्र लोगों के सूची से बाहर होने पर वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न का लाभ अधिक पारदर्शिता के साथ पहुंच सकेगा। इसलिए अपात्र लाभुकों से अपील की गई है कि वे कार्रवाई की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं आगे आकर 2 अगस्त तक अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें।