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    झारखंड के पाकुड़ में अमानवीय घटना: पति ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी को अर्द्धनग्न कर गांव में घुमाया

    Updated: Wed, 01 Jul 2026 06:20 PM (IST)

    Pakur News: झारखंड के पाकुड़ जिले में पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को अर्धनग्न कर गांव में घुमाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ...और पढ़ें

    महिला और उसके प्रेमी को ग्रामीणों ने गांव में घुमाया।

    महिला और उसके प्रेमी को ग्रामीणों ने गांव में घुमाया।

    HighLights

    1. पाकुड़ में पति ने पत्नी-प्रेमी को अर्धनग्न कर घुमाया।

    2. घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज किया।

    3. 5 नामजद, 40 अज्ञात लोगों पर कार्रवाई जारी।

    जागरण संवाददाता, पाकुड़। झारखंड के पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। पत्नी के प्रेम-प्रसंग से नाराज पति ने अपने सहयोगियों के साथ प्रेमी युवक को पकड़कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। पत्नी और उसके प्रेमी को एक साथ अर्धनग्न अवस्था में घुमाया गया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। 

    पुलिस के अनुसार, महिला के पति और उसके सहयोगियों को दोनों के बीच प्रेम संबंध होने का संदेह था। आरोप है कि दोनों को पकड़कर बंधक बनाया गया और कपड़े फाड़कर अर्धनग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया गया। घटना के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। 

    पुलिस ने पीड़ितों को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया 

    सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अनुप रोशन भेंगरा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के विरोध के बीच काफी मशक्कत के बाद 29 जून को दोनों को मुक्त कर थाना लाया गया। मामले में पांच नामजद एवं 40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छापेमारी कर रही है।

    इधर, एसडीओ साइमन मरांडी और एसडीपीओ विजय कुमार ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। थाना प्रभारी अनुप रोशन भेंगरा ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।

    प्रेमी साहिबगंज जिले के बोरियो का निवासी

    पीड़ित महिला का ससुराल और मायका दोनों अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में हैं, जबकि प्रेमी साहेबगंज जिले के बोरियो प्रखंड का निवासी है। पीड़िता को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करने का काम उसके पति के इशारे पर किया गया। इस मामले में पीड़िता के बयान पर 49/2026 के तहत आईटी एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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    गांव के मुखिया साहेबजन टुडू ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। किसी भी विवाद की सूचना प्रशासन को देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए।