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    लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत में फंस गई उर्मिला; मालगाड़ी के इंजन में बनाई Reel, आरपीएफ ने दर्ज किया मामला

    Updated: Mon, 08 Jun 2026 03:42 PM (IST)

    पलामू की एक युवती द्वारा मालगाड़ी के इंजन में घुसकर रील बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में आरपीएफ ने रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किय ...और पढ़ें

    मालगाड़ी के इंजन बोगी में जाकर बनाई रील। (जागरण)

    मालगाड़ी के इंजन बोगी में जाकर बनाई रील। (जागरण)

    HighLights

    1. पलामू की युवती पर रेल अधिनियम के तहत केस

    2. मालगाड़ी के इंजन में घुसकर बनाया था वीडियो

    3. रील कल्चर पर रेलवे ने दिखाई सख्त कानूनी कार्रवाई

    संवाद सूत्र, जपला (पलामू)। इंटरनेट मीडिया पर रील बनाकर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश एक युवती को महंगी पड़ गई।

    मालगाड़ी के इंजन में घुसकर वीडियो बनाने और उसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने युवती के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

    रेलवे ने इसे सुरक्षा से जुड़ा गंभीर उल्लंघन मानते हुए स्पष्ट किया है कि रेलवे परिसरों में इस तरह की गतिविधियों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    क्या है पूरा मामला

    मामला पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन का है। बीते एक जून को एक युवती द्वारा मालगाड़ी के इंजन के अंदर प्रवेश कर वीडियो शूट करने और उसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड करने का वीडियो वायरल हुआ था।

    वीडियो सामने आने के बाद नबीनगर रोड आरपीएफ ने जांच शुरू की। तकनीकी जांच और खुफिया सूचना के आधार पर वीडियो में दिखाई दे रही युवती की पहचान मेदिनीनगर निवासी उर्मिला कुमारी के रूप में की गई।

    जांच में यह भी सामने आया कि युवती अपने रिश्तेदार के यहां काजरात नावाडीह आई हुई थी। इसी दौरान उसने रेलवे स्टेशन परिसर और मालगाड़ी के इंजन के अंदर जाकर वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम व फेसबुक पर अपलोड कर दिया।

    आरपीएफ द्वारा समन जारी किए जाने के बाद युवती नबीनगर रोड आरपीएफ पोस्ट पहुंची। पूछताछ के दौरान उसने वायरल वीडियो में स्वयं के होने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बात स्वीकार कर ली।

    इसके बाद आरपीएफ ने उसके खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 147 (रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश) और धारा 145 (उपद्रव एवं अनुशासनहीन गतिविधि) के तहत कांड संख्या 156/26 दर्ज कर लिया। बाद में उसे बेल बॉन्ड पर रिहा कर रेल न्यायिक दंडाधिकारी, डाल्टनगंज की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

    रेलवे ने माना गंभीर सुरक्षा उल्लंघन

    आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का बिना अनुमति रेलवे इंजन, यार्ड, ट्रैक या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है।

    इससे न केवल संबंधित व्यक्ति की जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि रेल परिचालन और सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

    आरपीएफ इंस्पेक्टर आर. के. कच्छवाहा ने कहा कि रेलवे ट्रैक, स्टेशन और इंजन में रील बनाना फैशन या मनोरंजन नहीं, बल्कि कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है तथा भविष्य में भी रेलवे इस प्रकार की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई करेगा। 

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    रील कल्चर पर रेलवे की सख्ती

    हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक, पुल, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में वीडियो एवं रील बनाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कई मामलों में दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

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    ऐसे में वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर रेलवे ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए सुरक्षा नियमों से खिलवाड़ करने वालों को अब सीधे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह कार्रवाई रेलवे परिसरों में बढ़ते 'रील कल्चर' पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।