यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 20, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Rahul Gandhi को बड़ा झटका, झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में खारिज की याचिका
Jharkhand High Court कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ अपम ...और पढ़ें

HighLights
- झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका
- 2018 में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी की थी
राज्य ब्यूरो, रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने भाजपा नेता अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में दाखिल राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है।
अब उनके खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में केस चलेगा। राहुल गांधी ने रांची सिविल कोर्ट से जारी समन और अदालत में चल रही कार्यवाही रद करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
16 फरवरी को अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अमित शाह पर टिप्पणी करने के संबंध में भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की है। इस पर संज्ञान लेते हुए रांची की अदालत ने राहुल गांधी पर समन जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
यह है पूरा मामला
शिकायतवाद में कहा गया है कि वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा में एक हत्या का आरोपित भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता।
इससे उनकी पार्टी और अमित शाह की छवि खराब हुई है। जबकि राहुल गांधी की ओर से कहा गया था कि उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया है। उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इस कारण उनके खिलाफ लिया गया संज्ञान और चल रही कार्यवाही रद की जाए।