यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 05, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Hemant Soren: हेमंत सोरेन ने कोर्ट में दाखिल की ये याचिका, कल होगी इस मामले की सुनवाई
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की छठी बार अवहेलना की। वह रांची स्थित एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में हेमंत सोरेन ...और पढ़ें

HighLights
- हेमंत सोरेन ने निचली अदालत के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी
- सीजेएम कोर्ट ने यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में किया था स्थानांतरित
राज्य ब्यूरो, रांची। Hemant Soren मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में ईडी के समन का अवहेलना करने मामले में छठी बार भी पेश नहीं हुए।
हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में अपनी उपस्थिति से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 की याचिका दाखिल की गई है। उनके आवेदन पर छह जुलाई को अदालत में सुनवाई होगी।
एमपी एमएलए कोर्ट ने ट्रांसफर किया मामला
ईडी की ओर से हेमंत सोरेन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रोडक्शन का आवेदन दिया गया, जिस पर सुनवाई लंबित है। पूर्व में सीजेएम कोर्ट ने यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है।
सीजेएम कोर्ट के मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है।
ईडी ने सीजेएम कोर्ट में ये याचिका की थी दाखिल
बता दें कि इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है। शिकायतवाद में ईडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में दस समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में ईडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। उसी आधार पर यहां पर भी हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई गई है।