झारखंड बार काउंसिल में सदस्यों की संख्या 25 से बढ़कर हुई 32, बीसीआई का अहम फैसला
झारखंड राज्य बार काउंसिल में सदस्यों की संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सात अतिरिक्त सीट ...और पढ़ें

झारखंड बार काउंसिल की सदस्य संख्या 25 से बढ़कर 32 हुई।
HighLights
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया निर्णय।
सात अतिरिक्त सीटों पर उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित करने का निर्देश।
राज्य ब्यूरो, रांची। बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) ने झारखंड राज्य बार काउंसिल की सदस्य संख्या 25 से बढ़ाकर 32 कर दी है। बीसीआई ने 19 जुलाई को पारित एक प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए झारखंड बार काउंसिल में सात अतिरिक्त सीटें जोड़ने का निर्णय लिया है।
बीसीआइ ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि झारखंड राज्य बार काउंसिल चुनाव में 19वें से 25वें स्थान तक रहे उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाए। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत झारखंड राज्य बार काउंसिल में 25 निर्वाचित सदस्यों का प्रविधान है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के बार काउंसिल में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था।
इसी आदेश के अनुपालन में देशभर में राज्य बार काउंसिल के चुनाव संपन्न कराए गए। झारखंड में भी 25 सीटों के लिए चुनाव कराया गया। इनमें दो सदस्यों का चयन मनोनयन के माध्यम से होना है, जबकि पांच सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई थीं।
चुनाव के बाद 22 निर्वाचित सदस्यों के नाम के गजट अधिसूचना जारी की जा चुकी है। वहीं, एक सीट का मामला फिलहाल विवादित होने के कारण लंबित है।
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