झारखंड हाई कोर्ट ने नियुक्ति में उम्र सीमा छूट की मांग वाली याचिकाएं की खारिज, राज्य सरकार का निर्णय अंतिम
रांची हाई कोर्ट ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 में अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिकाएं ...और पढ़ें

उम्र सीमा तय करने का अधिकार राज्य सरकार का नीतिगत मामला है और इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।
HighLights
हाई कोर्ट ने उम्र सीमा चुनौती याचिकाएं खारिज कीं।
राज्य सरकार का अधिकार है उम्र सीमा तय करना।
अदालत ने नीतिगत मामले में हस्तक्षेप से इनकार किया।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 में अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में प्रार्थियों को राहत देने से इन्कार करते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अधिकतम एवं न्यूनतम उम्र सीमा का कट आफ डेट तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है, यह राज्य सरकार की नीति के तहत आता है। इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी।
इस संबंध में प्रार्थी आलोक कुमार, खुशबू भारद्वाज व अन्य ने उम्र सीमा में छूट के लिए याचिका दाखिल की थी। इन्होंने मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, ब्लाक स्टैटिकल सुपरवाइजर, आडिटर पद और अन्य पद पर आवेदन दिया है।
प्रार्थियों ने अधिकतम कट आफ उम्र सीमा को एक अगस्त 2025 की बजाय एक अगस्त 2015 करने का कोर्ट से आग्रह किया था। जेएसएससी की ओर से 500 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है।
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