झारखंड हाई कोर्ट का फैसला: बजाज एलियांज को मृतक आश्रितों को अतिरिक्त 2 लाख रुपये देने का निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को अतिरिक्त दो लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया ह ...और पढ़ें


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राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मौत के बाद बीमा भुगतान से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के आश्रितों को अतिरिक्त दो लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है।
बीमा कंपनी ने मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण, रांची के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित लगभग 31 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त दो लाख रुपये भी प्रतिवादियों को दिए जाएं।
मामले में मृतक की पत्नी करमी देवी ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर अपने तीन नाबालिग बच्चों और वृद्ध सास-ससुर की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बीमा राशि का जल्द भुगतान कराने की मांग की थी।
करमी देवी के पति की मृत्यु आठ दिसंबर 2022 को चंदवा में हुई सड़क दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2023 में मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण, रांची में बीमा दावा दायर किया था।
न्यायाधिकरण ने 25 अगस्त 2025 को सुनवाई पूरी करते हुए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को क्षतिपूर्ति मद में 31 लाख 8 हजार रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ बीमा कंपनी ने मुआवजा राशि कम करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी।