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CM हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई पर रोक से इनकार

Published: Fri, 18 Sep 2026 06:17 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका जमीन घोटाले से संबंधित ...और पढ़ें

CM हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई पर रोक से इनकार

CM हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई पर रोक से इनकार

HighLights

  1. झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की।

  2. मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग थी।

  3. ईडी कोर्ट में 19 सितंबर को आरोप गठन पर सुनवाई होगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट से बड़गांई की 8.86 एकड़ की कथित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन की को राहत नहीं मिली है। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने हेमंत सोरेन की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी। उनकी ओर से जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

ईडी कोर्ट में आरोप गठन पर सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित है। संभावना है कि सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को ईडी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से उनके डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने के आदेश पर 19 सितंबर तक रोक लगाने का आग्रह किया था।

ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी कोर्ट द्वारा उनके डिस्चार्ज याचिका को खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिस पर अभी सुनवाई जारी है। मामले में 14 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की गई है।

ईडी की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। मामले में ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व में अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह सहित 15 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठन कर दिया है। अभी मामले में राजकुमार पाहन सहित दो के खिलाफ आरोप गठन नहीं हुआ है।

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