Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    'धनबाद में अवैध खनन रोकने के लिए क्या है इंतजाम', झारखंड हाईकोर्ट का BCCL से सवाल; मांगा जवाब

    Updated: Wed, 24 Apr 2024 07:19 PM (GMT+05:30)

    Illegal Mining In Dhanbad झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को धनबाद में अवैध खनन के चलते मौत की घटनाओं को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ...और पढ़ें

    'धनबाद में अवैध खनन रोकने के लिए क्या है इंतजाम', झारखंड हाईकोर्ट का BCCL से सवाल (फाइल फोटो)
    'धनबाद में अवैध खनन रोकने के लिए क्या है इंतजाम', झारखंड हाईकोर्ट का BCCL से सवाल (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. याचिका पर बीसीसीएल से HC ने मांगा जवाब
    2. दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

    राज्य ब्यूरो, रांची। Illegal Mining In Dhanbad झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में बुधवार को धनबाद में बंद खदानों में अवैध खनन के चलते मौत की घटनाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में हाई कोर्ट ने बीसीसीएल से जवाब मांगा है।

    अदालत ने प्रबंधन से पूछा है कि बंद पड़े खदानों में अवैध खनन रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? अदालत ने दो सप्ताह में बीसीसीएल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    क्या है पूरा मामला

    इस संबंध में विजय झा की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2022 में धनबाद में बीसीसीएल की बंद पड़ी खदान में एक ही दिन में 23 लोगों की मौत अवैध खनन के दौरान हुई थी। ऐसी दुर्घटना में मृत लोगों के शव परिजन लेकर भाग जाते हैं।

    मामले को लेकर न तो प्राथमिकी दर्ज होती है और न ही अवैध खनन में मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलता है। राज्य की पुलिस इसको रोकने की जिम्मेदारी सीआइएसएफ की बताती है, जबकि सीआइएसएफ की ओर से राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बताया जाता है।

    इसकी जांच की जाए कि बंद खदानों से अवैध खनन क्यों हो रहा है? बीसीसीएल को बंद खदानों में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं नहीं हो।

    ये भी पढ़ें- 

    Railway Food Price : अब जनरल डिब्बे में AC कोच जैसी सुविधा, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा भरपेट खाना

    'एंबुलेंस और स्कूल बसें जाम में नहीं फंसे' हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; ट्रैफिक एसपी को दिया ये निर्देश

    खबरें और भी