झारखंड में पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, 16 केंद्रों पर मिल रही है सुविधा; आवेदन से लेकर वेरिफिकेशन तक की पूरी प्रक्रिया
झारखंड में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब 16 सेवा केंद्रों के माध्यम से आसान और तेज हो गई है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पुलिस सत्यापन के बाद ...और पढ़ें

मनिता के, क्षेत्रीय पासपोर्ट पदाधिकारी, रांची।
HighLights
झारखंड में 16 पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित।
पुलिस सत्यापन 15 दिन में पूरा करने का लक्ष्य।
तत्काल पासपोर्ट तीन दिन में जारी होता है।
जागरण संवाददाता, रांची। विदेश यात्रा, पढ़ाई और रोजगार के बढ़ते अवसरों के बीच झारखंड में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया लगातार आसान हो रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रांची के अधीन राज्यभर में वर्तमान में 16 पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हैं।
इनके माध्यम से लोगों को अब अपने जिले या नजदीकी शहर में ही आवेदन की सुविधा मिल रही है। यह जानकारी सोमवार को दैनिक जागरण कार्यालय में जागरण विमर्श कार्यक्रम में झारखंड की क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनिता के, आईएफएस ने दी।
उन्होंने बताया कि डिजिटलीकरण और सेवा केंद्रों के विस्तार के कारण अब पासपोर्ट प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक हुई है। मनिता के ने बताया कि पासपोर्ट के लिए सबसे पहले आवेदक को पासपोर्ट इंडिया पोर्टल या एमपासपोर्ट सेवा एप पर आनलाइन आवेदन करना होता है।
शुल्क जमा करने के बाद आवेदक को निर्धारित तिथि पर संबंधित पासपोर्ट सेवा केंद्र में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना पड़ता है। पुलिस सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही पासपोर्ट आवेदक के घर भेज दिया जाता है।
इन 16 केंद्रों में करवा सकते है सत्यापन
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधीन पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) रांची के अलावा पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, मेदिनीनगर, चाईबासा, गुमला, खूंटी, झुमरी तिलैया, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा और सिमरिया में संचालित हैं।
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इससे दूरदराज के जिलों के लोगों को भी सुविधा मिल रही है और राजधानी आने की जरूरत कम हुई है। अधिकारियों के अनुसार पासपोर्ट प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण चरण है। संबंधित थाने को 15 दिनों के भीतर सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराना होता है।
पुलिस सत्यापन कार्य के लिए प्रति आवेदन 150 रुपये का भुगतान विदेश मंत्रालय की ओर से झारखंड पुलिस विभाग को किया जाता है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष कुल 1,30,404 पासपोर्ट जारी किए गए।
अधिकारियों का मानना है कि विदेश में शिक्षा, रोजगार, मेडिकल टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं में बढ़ती रुचि के कारण पासपोर्ट आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
तत्काल पासपोर्ट तीन दिन में
सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन देने लिए 1500 रुपये की राशि जमा करनी पड़ती है। जबकि तत्काल पासपोर्ट के लिए 3500 रुपये शुल्क है। तत्काल सेवा के अंतर्गत तीन दिन के अंदर पासपोर्ट निर्गत कर दिया जाता है।
इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिलती है। वहीं, सामान्य पासपोर्ट के लिए कागजात में आधार कार्ड या पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिक या इंटर या स्नातक का सर्टिफिकेट जमा करना होता है।
जबकि तत्काल सेवा के लिए तीन आइडी जमा करनी होती है, इन तीनों आइडी में फोटो लगा होना अनिवार्य है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता संबंधित सर्टिफिकेट जमा करना होता है।
पूछताछ सिर्फ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध
पासपोर्ट संबंधित काेई भी जानकारी लेनी हो तो इसकी जानकारी रांची स्थित रातू रोड ग्लैक्सिया माल के तीसरे तल्ले में मौजूद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आकर लिया जा सकता है।
पूछताछ का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1बजे रहता है। इसके अलावे आनलाइन भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। आफिशियल पोर्टल www.passportindia.gov.in पर पासपोर्ट संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध है।
क्या रखें ध्यान
- पासपोर्ट के लिए आनलाइन आवेदन के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर सत्यापन करवाना अनिवार्य है
- आवेदन में नाम, जन्मतिथि और पता सही भरें
- आधार, पैन और निवास प्रमाण पत्र अपडेट रखें
- पुलिस सत्यापन के दौरान मोबाइल नंबर सक्रिय रखें
- फर्जी दस्तावेज देने पर आवेदन रद हो सकता है
- पासपोर्ट अपडेट करने, रिन्युअल करने से लेकर कोई भी बदलाव के लिए आवेदन के साथ पूरा शुल्क लगता है और पासपोर्ट नंबर बदल जाता है
- अगर किसी कारण से पासपोर्ट रद होता है तो भी वीजा वैध रहता है
- पासपोर्ट 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, बच्चों के लिए पांच वर्ष ही वैध है। फिर इसे नए आवेदन व शुल्क के साथ रिन्युअल करना होता है
ऐसे करें आवेदन
- पासपोर्ट इंडिया पोर्टल या एमपासपोर्ट सेवा एप पर रजिस्ट्रेशन
- आनलाइन आवेदन और शुल्क जमा
- नजदीकी सेवा केंद्र में दस्तावेज सत्यापन
- क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा
- घर पर पासपोर्ट की डिलीवरी
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