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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    झारखंड: समन से परेशान हेमंत सोरेन की याचिका पर 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई, ED से लगाई कार्रवाई ना करने की गुहार

    By Jagran NewsEdited By: Mohit Tripathi
    Updated: Thu, 05 Oct 2023 12:56 AM (IST)

    ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आन ...और पढ़ें

    ईडी के समन को अवैध बताते हुए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दी है चुनौती।
    ईडी के समन को अवैध बताते हुए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दी है चुनौती।

    HighLights

    1. ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर छह को सुनवाई।
    2. ईडी के समन को अवैध बताते हुए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दी है चुनौती।

    राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगा। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि वह नहीं पहुंचे।

    हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में पक्ष रखने का निर्देश दिया था।

    इसी आलोक में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि ईडी ने उन्हें पहले भी अवैध खनन मामले में समन जारी किया था। समन पर वह ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया।

    इस दौरान उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सारी संपत्तियों का ब्योरा दिया। उनके और उनके परिवार की सारी संपत्ति आयकर में घोषित है। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें फिर समन भेजा है। ईडी का समन गैरकानूनी और उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।

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    याचिका में कहा गया है कि आइपीसी के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के समक्ष दिए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं है, लेकिन पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत जांच के दौरान एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान की कोर्ट में मान्यता है।

    CM का ED को पत्र- हाईकोर्ट का आदेश तक न करें कोई कार्रवाई

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बुधवार को ईडी को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में दायर याचिका का हवाला देते हुए कोई कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को ईडी कार्यालय में उपस्थित होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने अधिवक्ता श्रेय मिश्रा के माध्यम से ईडी को एक पत्र भेजा है।

    पत्र के माध्यम से उन्होंने ईडी को लिखा है कि उन्होंने ईडी के समन को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है, तब तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करें। बहरहाल, मुख्यमंत्री के इस पत्र पर ईडी ने अब तक कोई विचार नहीं किया है। इस मामले में ईडी आगे क्या कदम उठाएगी, अब तक स्पष्ट नहीं है।

    बताते चलें कि ईडी ने रांची भूमि घोटाला में सबसे पहले 14 अगस्त को पूछताछ के लिए समन किया था। इसके बाद 24 अगस्त, नौ सितंबर व 23 सितंबर को उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया। चार समन के बावजूद सीएम के ईडी कार्यालय नहीं आने पर ईडी ने उन्हें चार अक्टूबर को उपस्थित होने के लिए पांचवां समन भेजा था।

    पीएमएलए में निहित शक्तियों के तहत बयान दर्ज करने के दौरान ही ईडी को किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। सीएम हेमंत सोरेन ने अदालत से ईडी के समन को निरस्त किए जाने की मांग की है।

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