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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    JPSC सिविल सेवा का Preliminary Exam आज होगा आयोजित, 134 सेंटरों पर होगा एग्जाम; पढ़ें टाइमिंग, दस्तावेज व जरूरी जानकारी

    Updated: Sun, 17 Mar 2024 06:17 AM (IST)

    झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (Preliminary Exam) रविवार को कई शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश ...और पढ़ें

    रविवार को जेपीएसी की सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा होगा आयोजित (फाइल फोटो)
    रविवार को जेपीएसी की सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा होगा आयोजित (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 342 पदों के लिए लगभग 3.50 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में लेंगे भाग
    2. विभिन्न जिलों के केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी परीक्षा

    राज्य ब्यूरो, रांची। JPSC Civil Service Preliminary Exam: झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को विभिन्न शहरों में बनाए गए 134 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। इस परीक्षा में सम्मिलित होन के लिए लगभग 3.50 लाख अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं।

    प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। यह परीक्षा सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र की होगी। अपराह्न दो बजे से शाम चार बजे तक दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन के द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी।

    इतने पदों पर होंगी नियुक्तियां

    यह परीक्षा विभिन्न सेवाओं में कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। इनमें सबसे अधिक 207 पद उपसमाहर्ता के हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को को चार स्वहस्ताक्षरित फोटो और एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले आने को कहा है।

    गड़बड़ी करनेवालों एवं अफवाह फैलानेवालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी

    जेपीएससी ने गड़बड़ी करनेवालों एवं अफवाह फैलानेवालों को सतर्क करते हुए कहा है कि ऐसे कृत्य में शामिल व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग के सचिव के अनुसार, परीक्षा को लेकर किसी प्रकार के अफवाह व तथ्यविहीन सूचना को लिखना और उसका प्रसारण करना झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाए) अधिनियम के प्रावधान में दंडनीय अपराध है।

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    किसी प्रकार की भ्रामक सूचना फैलाने में संलिप्त व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को सतर्क किया जाता है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारयुक्त गतिविधियों से बचें। इधर, शनिवार को यह अफवाह फैली कि परीक्षा रद कर दी गई है। आयोग ने इस सूचना को गलत ठहराते हुए निर्धारित तिथि और समय पर ही परीक्षा होने की बात कही।

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