झारखंड शराब घोटाला: कारोबारी नवीन केडिया को हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
झारखंड हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी छत्तीसगढ़ के कारोबारी नवीन केडिया को सशर्त जमानत दे दी है। ...और पढ़ें
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झारखंड हाई कोर्ट। (जागरण)
HighLights
नवीन केडिया को झारखंड हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिली।
पांच लाख का बेल बांड और पासपोर्ट जमा करने का निर्देश।
प्राथमिकी में नाम न होने का तर्क जमानत का आधार बना।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में शराब घोटाले के आरोपित व छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान कर दी। उन्हें निचली अदालत में पांच लाख का बेल बांड जमा करने का निर्देश दिया गया है।
नवीन केडिया को निचली अदालत में पासपोर्ट जमा करने, जमानतदार उनके निकट रिश्तेदार होने, मोबाइल नंबर व ईमेल देने और अनुसंधानकर्ता द्वारा बुलाने पर सशरीर उपस्थित होने सहित अन्य शर्त पर जमानत की सुविधा मिली है।
प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता देवाशीष भारूका ने पक्ष रखा। उनकी ओर से कहा गया कि प्रार्थी का नाम प्राथमिकी में नहीं है।
जिस समय शराब की आपूर्ति की गई थी, उस दौरान प्रार्थी कंपनी का निदेशक भी नहीं था। इसलिए उन्हें जमानत मिली
चाहिए।
सुनवाई के दौरान एसबी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि शराब घोटाला में इनकी संलिप्तता है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी ) को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
नवीन केडिया पर पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति का आरोप है। नवीन केडिया को सात जनवरी को गोवा से गिरफ्तार किया गया था और नौ जनवरी को गोवा की अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी।