सिरमटोली-मेकान फ्लाईओवर प्रोजेक्ट: मुआवजा के लिए अंतिम नोटिस जारी, 15 दिनों में जमा करना होगा कागजात
रांची में सिरमटोली-मेकान फ्लाईओवर के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे हेतु अंतिम नोटिस जारी हुआ है। भू-स्वामियों को 15 दिन में दस्तावेज जमा करने होंगे, अन ...और पढ़ें

15 दिनों में कागजात जमा नहीं किए तो एलए कोर्ट भेजी जाएगी मुआवजा राशि।
HighLights
सिरमटोली-मेकान फ्लाईओवर मुआवजे के लिए अंतिम नोटिस जारी।
भू-स्वामियों को 15 दिन में दस्तावेज जमा करने होंगे।
दस्तावेज न देने पर मुआवजा राशि एलए कोर्ट जाएगी।
जागरण संवाददाता, रांची। सिरमटोली चौक-राजेंद्र चौक-मेकान गोलचक्कर के बीच बन रहे 2.34 किलोमीटर लंबे फोर लेन फ्लाईओवर/एलिवेटेड रोड सह आरओबी परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि और संरचनाओं के मुआवजे को लेकर जिला भू-अर्जन कार्यालय ने संबंधित भू-स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किया है।
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस में भू-स्वामियों और हितबद्ध व्यक्तियों को 15 दिनों के भीतर आवश्यक कागजात के साथ मुआवजा भुगतान का दावा पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाने पर मुआवजा राशि को एलए कोर्ट में संदर्भित कर दिया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि दस्तावेज जमा नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति मुआवजा प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है।
दस्तावेज नहीं मिलने से लंबित है भुगतान
जिला भू-अर्जन कार्यालय के अनुसार, अधिग्रहित भूमि से संबंधित वैध रैयती प्रमाण पत्र समेत अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कई मामलों में मुआवजा राशि का भुगतान लंबित है।
संबंधित भू-स्वामियों को बंध पत्र, शपथ पत्र, निबंधित केवाला, अद्यतन लगान रसीद, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, भू-धारण प्रमाण पत्र और वंशावली समेत आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा गया है।
नोटिस में संबंधित भू-स्वामियों और हितबद्ध व्यक्तियों से 15 दिनों के भीतर दावा पत्र और आवश्यक कागजात जिला भू-अर्जन कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा नहीं होने पर मुआवजा राशि को एलए कोर्ट में भेजने की प्रक्रिया की जाएगी।