यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 19, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने का मामला, झारखंड HC ने गृह सचिव-DGP को दिया ये निर्देश; जनवरी में होगी अगली सुनवाई
Jharkhand News झारखंड हाईकोर्ट में सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान गृह सचिव और डीजीपी कोर्ट में उपस् ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सिख दंगों के पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव और डीजीपी कोर्ट में उपस्थित हुए।
उनकी ओर से बताया गया कि मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 41 लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। इसके अलावा इससे संबंधित केस की जानकारी ली जा रही है।
कोर्ट ने पूरे मामले को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी। इसको लेकर सतनाम सिंह गंभीर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।
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