साहिबगंज की 3 विधानसभा में 39972 मतदाता 'लापता', फॉर्म-6 नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम
साहिबगंज जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में 39,972 मतदाता 'लापता' पाए गए हैं, जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इन मतदाताओं को अपना नाम ...और पढ़ें

साहिबगंज में 39,972 मतदाता 'लापता', फॉर्म-6 नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम
HighLights
साहिबगंज के तीन विधानसभा क्षेत्रों से 39,972 मतदाता 'लापता'.
बीएलओ संपर्क में विफल रहे, नाम ASDDF सूची में डाले गए.
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म छह भरें.
डॉ. प्रणेश, साहिबगंज। जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों (राजमहल, बोरियो व बरहेट) के 39,972 मतदाता 'लापता' हैं। बीएलओ ने कथित तौर पर इन सभी से संपर्क का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन मतदाताओं ने भी कभी बीएलओ से संपर्क नहीं किया। ऐसे में बीएलओ ने इनका नाम एएसडीडीएफ सूची में डाल दिया है।
प्रारूप मतदाता सूची में इनका नाम शामिल नहीं होगा। दावा-आपत्ति के दौरान अगर ये मतदाता आते हैं तो उन्हें प्रपत्र छह भरकर अपने बीएलओ या संबंधित अधिकारियों के यहां जमा करना होगा वरना इनका नाम कट जाएगा।
आंकड़ों के अनुसार, तीनों विधानसभा क्षेत्र के 28386 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। इस श्रेणी के सभी नाम कट जाएंगे। 44759 मतदाता स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं।
जानकारों का कहना है कि इनमें अधिकतर महिलाएं होंगी जो शादी के बाद अपनी ससुराल चली गईं या वैसे लोग होंगे जो रोजगार की तलाश में दूसरी जगह गए होंगे और वहीं बस गए होंगे। इस श्रेणी के मतदाताओं के भी लौटने की उम्मीद न के बराबर है। 14204 मतदाता दूसरी जगह की मतदाता सूची में शामिल हैं।
530 लोगों ने गणना प्रपत्र लेने से इनकार कर दिया। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में आठ लाख 72 हजार 148 मतदाता हैं। सभी को गणना प्रपत्र दिया गया था।
इनमें से सात लाख 44 हजार 297 गणना प्रपत्र जमा हुआ। अब इनकी जांच-पड़ताल होगी तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित मतदाता को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद मतदाता को संबंधित दस्तावेज दिखाना होगा।
पांच अगस्त को प्रकाशित की जाएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची:
पांच अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद लोग दावा आपत्ति कर सकेंगे। जिन लोगों का नाम एएसडीडीएफ सूची में चला गया है उन्हें अब अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म छह भरना होगा। फॉर्म छह ऑनलाइन भी भरा जा सकता है या इसे ऑफलाइन भरकर अपने बीएलओ, एईआरओ व ईआरओ के यहां जमा करना होगा।
ऐसे में एक जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाले को केवल अपना जन्म प्रमाणपत्र या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज में कोई एक देना होगा। एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वालों को माता या पिता का भी दस्तावेज देना होगा।
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तीन दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों को निर्धारित दस्तावेज के साथ-साथ अपने माता-पिता दोनों का दस्तावेज देना होगा। अगर किसी को ड्राफ्ट मतदाता सूची पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो उन्हें ईआरओ व एईआरओ के यहां आवेदन देना होगा।
किस विधानसभा क्षेत्र में किस श्रेणी में कितने वोटर?
| विस क्षेत्र | कुल वोटर | मृत | अनट्रेसेबल/अबसेंट | परमानेंटली शिफ्ट | आलरेडी इनराल्ड | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजमहल | 361894 | 8659 | 12768 | 14240 | 3877 | 265 |
| बोरियो | 287298 | 10859 | 20155 | 16537 | 4943 | 71 |
| बरहेट | 222956 | 8868 | 7049 | 13982 | 4384 | 194 |
| कुल | 872148 | 28386 | 39972 | 44759 | 14205 | 530 |
पांच अगस्त को सभी मतदान केंद्रों के साथ-साथ पंचायत भवनों व नगर निकाय कार्यालयों में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा एक अक्टूबर 2026 तक जो भी व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं वह दावा आपत्ति अवधि में फॉर्म छह के साथ घोषणा पत्र व आवश्यक दस्तावेज के साथ बीएलओ, एईआरओ व ईआरओ के पास या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुनवाई के बाद उनका नाम फाइनल मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन सात अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। - सदानंद महतो, ईआरओ, राजमहल विधानसभा क्षेत्र