हवाई जहाज की तर्ज पर अब ट्रेनों में भी लगेज लिमिट तय! जानिए किस क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं आप
भारतीय रेलवे ने हवाई जहाज की तर्ज पर अब ट्रेनों में भी सामान ले जाने की तय सीमा लागू कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा, और यात्र ...और पढ़ें

भारतीय रेल की प्रतीकात्मक तस्वीर।
HighLights
निर्धारित सीमा से अधिक सामान पर लगेगा भारी जुर्माना।
यात्री ऑनलाइन अतिरिक्त सामान की बुकिंग पहले से करें।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। ट्रेन से यात्रा करते समय अक्सर यात्री जरूरत से ज्यादा बैग और ट्रंक साथ ले जाते हैं। लेकिन अगर आप भी रेलवे में ज्यादा सामान लेकर सफर करते हैं, तो सावधान हो जाएं।
एयरलाइंस की तर्ज पर अब भारतीय रेल में भी यात्रियों के लिए बैग ले जाने की एक तय सीमा (Luggge Limit) सख्ती से लागू कर दी गई है।
यदि आप तय सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करते पकड़े जाते हैं, तो टिकट चेकिंग के दौरान रेलवे आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है।
रेलवे ने साफ किया है कि यह नियम मासिक सीजन टिकट (MST) धारकों पर भी समान रूप से लागू होगा और उन्हें कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
कोच क्लास के हिसाब से फ्री सामान ले जाने की सीमा
रेलवे नियमों के मुताबिक, यात्री अपने साथ बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक निश्चित वजन तक ही सामान ले जा सकते हैं:
- फर्स्ट एसी (1st AC): 70 किलोग्राम तक फ्री।
- सेकंड एसी (2nd AC): 50 किलोग्राम तक फ्री।
- थर्ड एसी (3rd AC) व एसी चेयर कार: 40 किलोग्राम तक फ्री।
- स्लीपर कोच: 40 किलोग्राम तक फ्री।
- जनरल (सामान्य) कोच: 35 किलोग्राम तक फ्री।
अतिरिक्त छूट और मार्जिनल अलाउंस का नियम
रेलवे यात्रियों को निर्धारित फ्री लिमिट के ऊपर कुछ अतिरिक्त वजन (Marginal Allowance) ले जाने की राहत भी देता है, जिस पर तुरंत जुर्माना नहीं लगता:
- फर्स्ट एसी: 15 किग्रा अतिरिक्त (कुल 85 किग्रा तक)
- सेकंड एसी: 10 किग्रा अतिरिक्त (कुल 60 किग्रा तक)
- थर्ड एसी व स्लीपर कोच: 10 किग्रा अतिरिक्त (कुल 50 किग्रा तक)
छूट से ज्यादा वजन होने पर लगेगा 6 गुना जुर्माना
अगर आपका सामान निर्धारित अतिरिक्त छूट की सीमा को भी पार कर जाता है और आपने इसे यात्रा से पहले ब्रेक वैन (लगेज बोगी) में बुक नहीं कराया है, तो चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर तय पार्सल दर का छह गुना (6x) तक जुर्माना वसूला जाएगा।
ज्यादा सामान है तो क्या करें यात्री?
यात्रियों की सुविधा के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) ने टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर में एक्सेस लगेज (ज्यादा सामान) डिक्लेयर करने का विकल्प जोड़ दिया है।
यदि किसी यात्री को तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाना है, तो वह ऑनलाइन या काउंटर टिकट बुक करते समय ही अतिरिक्त लगेज की अग्रिम बुकिंग करा सकता है, जिससे वह पेनल्टी से बच सके।