चाईबासा में बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा: जीवन भर में जेल में रहेगा, 30 हजार रुपये जुर्माना
पश्चिमी सिंहभूम में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी रावण लागुरी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 में पोक्सो अधिनिय ...और पढ़ें

रावण लागुरी। फोटो जागरण
HighLights
रावण लागुरी को आजीवन कारावास की सजा।
नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का दोषी।
अदालत ने 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
संवाद सहयोगी, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटेया थाना में नाबालिग बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला 21 फरवरी 2020 को जेटेया थाना में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में बाबाडिया गांव के कोचासाई टोला निवासी रावण लागुरी पर नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म एवं हत्या करने का आरोप था।
अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया, जिसके आधार पर मामले का विचार करते हुए मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त रावण लागुरी को दोषी ठहराते हुए पोक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये जुर्माना।
साथ ही अन्य धारा के तहत 4 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माना। इसके अलावा एक अन्य धारा के तहत 4 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। न्यायालय ने गंभीर अपराध के मामले में दोषी को कड़ी सजा देते हुए 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।