एडवांस पेमेंट के बावजूद Flipcart ने वक्त पर नहीं पहुंचाया सामान, अब करना होगा दोगुना भुगतान; ग्राहक के हक में आयोग का अहम फैसला
महिला ग्राहक ने ₹12,000 का चूड़ा ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी में देरी हुई और कंपनी ने कोई समाधान नहीं दिया। आयोग ने फ्लिपकार्ट को ₹25,000 का भ ...और पढ़ें

उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला (प्रतीकात्मक चित्र)

समय कम है?
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डिजिटल डेस्क, भोपाल। ऑनलाइन शॉपिंग में डिलीवरी में देरी उपभोक्ताओं के लिए अक्सर परेशानी का कारण बनती है। ऐसे ही एक मामले में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए दोगुना भुगतान करने का आदेश दिया है।
यह है मामला
शहर के कटारा हिल्स इलाके में स्थित स्प्रिंग वैली निवासी रुचि सिंह सिसोदिया ने 10 अगस्त 2023 को 12 हजार रुपये का चूड़ा ऑनलाइन ऑर्डर किया था और अग्रिम भुगतान भी कर दिया था। कंपनी ने 22 अगस्त 2023 तक डिलीवरी का आश्वासन दिया था, लेकिन तय तिथि के 15 दिन बाद तक सामान नहीं पहुंचा। शिकायत करने पर न तो लॉजिस्टिक कंपनी ने सुनवाई की और न ही राशि वापस की गई।
निराश होकर उपभोक्ता ने वर्ष 2024 में Flipkart Internet Pvt. Ltd. और Innovate Lifestyle Pvt. Ltd. के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया।
कंपनी की दलील खारिज
सुनवाई के दौरान फ्लिपकार्ट की ओर से दलील दी गई कि वह केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो खरीदार और विक्रेता के बीच माध्यम का काम करता है, डिलीवरी की जिम्मेदारी विक्रेता की है।
हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने कंपनी को दो माह के भीतर 25 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
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इस फैसले को ऑनलाइन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है।