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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 08, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    'मासूम को मौत के समान कष्ट दिया', 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने दिया तिहरा मृत्युदंड

    Updated: Sat, 08 Feb 2025 04:33 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अदालत ने दुष्कर्मी को मौत की सजा सुनाई है। तीन अलग-अलग धाराओं में उसे मौत की सजा दी गई है। एक साल से कम समय में अदालत ने अ ...और पढ़ें

    अदालत ने सुनाई मौत की सजा। ( सांकेतिक फोटो )
    अदालत ने सुनाई मौत की सजा। ( सांकेतिक फोटो )

    HighLights

    1. कोर्ट ने कहा- दुष्कर्मी को कोई रियायत नहीं दी जा सकती।
    2. ऑपरेशन के बाद बड़ी मुश्किल से बची थी मासूम की जान।
    3. तीन अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई है मृत्युदंड की सजा।

    जेएनएन/एजेंसी, इंदौर/तमिलनाडु। मध्य प्रदेश के इंदौर में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सविता जडिया के न्यायालय ने सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी मंगल सिंह पंवार को तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसे तिहरा मृत्युदंड इस कारण बताया जा रहा है क्योंकि तीन धाराओं में अलग-अलग मृत्युदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है।

    न्यायालय ने कहा कि दुष्कर्मी ने वारदात को इतनी क्रूरता से अंजाम दिया था कि मासूम के अंग क्षत-विक्षत हो गए थे। उसे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। कई बार ऑपरेशन भी हुए। बड़ी मुश्किल से जान बच सकी है। मासूम को दोषी ने मृत्युतुल्य कष्ट दिया है। ऐसे में दुष्कर्मी के साथ किसी तरह की रियायत नहीं बरती जा सकती।

    कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में पांच लाख रुपये दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है। यह वारदात पिछले 27 फरवरी 2024 को हुई थी। न्यायालय ने एक वर्ष से भी कम समय में सुनवाई पूरी कर दोषी को सजा सुनाई है।

    तमिलनाडु में नौ साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न में प्रिंसिपल समेत 5 गिरफ्तार

    तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में कक्षा चार की नौ वर्षीया बच्ची की यौन प्रताड़ना के आरोप में एक निजी स्कूल के ट्रस्टी और प्रिंसिपल समेत पांच पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को लेकर तिरुचिरापल्ली के मानप्पराई में अभिभावकों ने व्यापक प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल के पति वसंत कुमार ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया। वसंत स्कूल का ट्रस्टी है। नौ वर्षीया बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपने अभिभावकों को दी और उन्होंने पुलिस को शिकायत सौंपी।

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    स्कूल में तोड़फोड़ की गई

    लड़की की दादी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने कहा कि गुरुवार को क्लास टीचर को दूर भेजने के बाद ट्रस्टी ने यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद नाराज स्थानीय लोगों ने यातायात जाम कर दिया और स्कूल में तोड़फोड़ की।

    तेलंगाना में छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाला प्रिंसिपल गिरफ्तार

    तेलंगाना में एक निजी स्कूल के परिसर में छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में प्रिंसिपल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्राहिमपटणम थाने में पांच फरवरी को सौंपी गई शिकायत के आधार पर प्रिंसिपल के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

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