मोनालिसा मैरिज केस में NHRC की एंट्री, खरगोन एसपी को भेजा नोटिस, 7 दिन में रिपोर्ट तलब
खरगोन निवासी मोनालिसा भोसले के मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से विवाह मामले ने तूल पकड़ा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने खरगोन एसपी को नोटिस भेज ...और पढ़ें

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी पर नहीं थमा विवाद। (फाइल फोटो)

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डिजिटल डेस्क, इंदौर। खरगोन जिले के महेश्वर निवासी मोनालिसा भोसले द्वारा मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से गत दिनों केरल में विवाह करने के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने खरगोन पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है और 7 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के संज्ञान में यह मामला 27 मार्च को आई एक शिकायत के जरिए आया, जिसमें दावा किया गया कि मोनालिसा नाबालिग है। शिकायत के अनुसार, प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के दौरान रुद्राक्ष बेचते हुए उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उसने अपनी उम्र करीब 16 वर्ष बताई थी। इसके बावजूद केरल में उसका विवाह किए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका, जांच के आदेश
शिकायत में लड़की की उम्र से जुड़े दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की आशंका जताई गई है। साथ ही विवाह में दबाव, धोखाधड़ी या पहचान छिपाने जैसे पहलुओं की भी जांच की मांग की गई है। आयोग ने प्रथमदृष्टया इसे मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा मामला मानते हुए विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की गई है।
पॉक्सो और बाल विवाह निषेध कानून के तहत कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि यदि जांच में लड़की नाबालिग पाई जाती है, तो पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। इसके साथ ही पीड़िता की सुरक्षा, काउंसलिंग और पुनर्वास सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई है। आयोग ने अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर मामले की विस्तृत रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से भी भेजने के निर्देश दिए हैं।
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तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई : एसपी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए खरगोन एसपी डॉ. रविंद्र वर्मा ने कहा कि नोटिस प्राप्त हुआ है और किसी ने आयोग में शिकायत की है। उन्होंने बताया कि नोटिस के आधार पर जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।