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    राहुल गांधी मानहानि केस: व्यक्तिगत उपस्थिति पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अहम फैसला बुधवार को

    Updated: Tue, 23 Jun 2026 08:11 PM (IST)

    कार्तिकेय सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत मिलेगी या नहीं, इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बुधवार को फैसला सुन ...और पढ़ें

    राहुल गांधी के मामले में हाईकोर्ट का फैसला जल्द (प्रतीकात्मक चित्र)

    राहुल गांधी के मामले में हाईकोर्ट का फैसला जल्द (प्रतीकात्मक चित्र)

    HighLights

    1. मानहानि केस में राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति पर सुनवाई।

    2. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बुधवार को सुनाएगा अपना फैसला।

    3. कार्तिकेय सिंह ने दायर किया है राहुल के खिलाफ मानहानि केस।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह की ओर से दायर मानहानि के केस में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय बुधवार को होगा। इसके लिए दायर राहुल की याचिका पर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।

    यह है मामला

    प्रकरण में कार्तिकेय सिंह का आरोप है कि वर्ष 2018 में झाबुआ जिले की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स प्रकरण में उनके पिता शिवराज सिंह चौहान और उनके नाम का उल्लेख किया, जिससे उनकी मानहानि हुई। केस की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट कर रही है। वहां से सुनवाई में पेश न होने पर राहुल गांधी को समन जारी किया गया था।

    एमपी-एमएलए कोर्ट के समन को दी चुनौती

    इसी समन को हाई कोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ में चुनौती देते हुए राहुल की ओर से ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिए जाने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट से केस संबंधित रिकार्ड तलब किया था। मंगलवार की सुनवाई में हाई कोर्ट ने रिकार्ड का परीक्षण करने के बाद प्रकरण में निर्णय बुधवार के लिए पुनः सूचीबद्ध कर दिया।

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    अब हाई कोर्ट यह तय करेगा कि अंतिम निर्णय तक राहुल गांधी को कोई अस्थायी संरक्षण दिया जाए या नहीं। ट्रायल कोर्ट में पेश होने से छूट संबंधी आवेदन पर भी इसी दौरान विचार होगा। ऐसे में राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें अब बुधवार को आने वाले फैसले पर टिकी हैं।

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