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    Re-NEET परीक्षा पर सवाल उठानेवालों की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट से खारिज, ₹5000 का जुर्माना भी ठोका 

    Updated: Thu, 30 Jul 2026 08:27 PM (GMT+05:30)

    मुंबई उच्च न्यायालय ने री-नीट परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली चार याचिकाएं खारिज कर दीं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के मूल्यांकन को सही ठ ...और पढ़ें

    मुंबई उच्च न्यायालय ने री-नीट परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं

    मुंबई उच्च न्यायालय ने री-नीट परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं

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    राज्य ब्यूरो, मुंबई। री-नीट परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाले चार छात्रों को मुंबई उच्चन्यायालय की छत्रपति संभाजीनगर पीठ से बड़ा झटका लगा है।

    अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा घोषित परिणामों को पूरी तरह सही ठहराते हुए चारों याचिकाएं खारिज कर दीं।

    साथ ही अदालत ने निराधार तथ्यों के आधार पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर प्रत्येक याचिकाकर्ता पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

    न्यायमूर्ति एन. बी. सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति ए. डी. शिंदे की खंडपीठ ने गुरुवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि एनटीए ने उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया और घोषित परिणामों में त्रुटियां हैं।

    Re-NEET की मांग वाली याचिका खारिज

    अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित छात्रों की मूल उत्तर पुस्तिकाएं दिल्ली से सीलबंद लिफाफों में मंगाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान एनटीए ने अदालत के समक्ष सभी मूल उत्तर पुस्तिकाएं और संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए।

    अदालत ने स्वयं इन उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण किया। इतना ही नहीं, संबंधित छात्रों, उनके अभिभावकों और अधिवक्ताओं को भी मूल उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने का अवसर दिया गया, ताकि किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रहे।

    उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण के बाद अदालत ने पाया कि एनटीए द्वारा दिए गए अंक पूरी तरह उन्हीं उत्तरों के अनुरूप हैं, जो मूल उत्तर पुस्तिकाओं में दर्ज हैं।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परिणाम घोषित करने में किसी प्रकार की त्रुटि, या मूल्यांकन संबंधी विसंगति सामने नहीं आई। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं के सभी आरोप तथ्यहीन और अप्रमाणित पाए गए।

    याचिकाकर्ताओं पर ₹5000 का जुर्माना लगा

    इन मामलों में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता रोहित सर्वज्ञ ने अदालत के समक्ष मूल उत्तर पुस्तिकाएं और सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद अदालत ने माना कि एनटीए का मूल्यांकन और घोषित परिणाम पूरी तरह सही हैं।

    इसके बाद अदालत ने ऋचा प्रफुल्ल देशपांडे, सोहम नितिन गावटे, अथर्व नरेंद्र जगताप और राहुल अरुणा नाग द्वारा दायर चारों याचिकाएं खारिज कर दीं।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि बिना पर्याप्त आधार और सत्यापन के परीक्षा परिणामों पर गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं है। इसी कारण प्रत्येक याचिकाकर्ता पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

    गुरुवार को पारित इस आदेश को परीक्षा संबंधी विवादों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया कि परीक्षा परिणामों को चुनौती देने से पहले मूल अभिलेखों और तथ्यों का समुचित सत्यापन आवश्यक है।

    न्यायिक जांच में एनटीए के परिणाम पूरी तरह सही पाए जाने से इन दिनों चल रही राष्ट्रीय बहस के बीच एजेंसी की मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी अदालत की मुहर लग गई है।

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