Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 04, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Mumbai News: रिक्शा चालक ने किया 8 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न, POCSO अदालत ने सुनाई मिली 10 साल की सजा

    By Agency Edited By: Babli Kumari
    Updated: Sun, 04 Feb 2024 03:16 PM (IST)

    Mumbai News मुंबई के ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 8 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। विशेष POCS ...और पढ़ें

    मुंबई में हुआ 8 साल की बच्ची का यौन शोषण (प्रतिकात्मक फोटो)
    मुंबई में हुआ 8 साल की बच्ची का यौन शोषण (प्रतिकात्मक फोटो)

    पीटीआई, ठाणे। मुंबई के ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 8 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। विशेष POCSO अधिनियम न्यायाधीश डीएस देशमुख ने 29 जनवरी के अपने आदेश में काशीमीरा क्षेत्र के रिक्शा चालक राजेशसिंह अंबिकासिंह यादव पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

    साल 2018 में 18 नवंबर को, यादव (जो पीड़िता के पिता का दोस्त था) उसे अपने घर ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। जब उसने अपने परिवार को आपबीती सुनाई, तो भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

    पीड़िता और उसकी मां सहित नौ गवाहों से हुई पूछताछ

    विशेष लोक अभियोजक विवेक कडू ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां सहित नौ गवाहों से पूछताछ की गई। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के इस दावे को खारिज कर दिया कि झूठी शिकायत दर्ज की गई थी क्योंकि पीड़िता के पिता को आरोपी को 20,000 रुपये का ऋण चुकाना था।

    यह भी पढ़ें- Mumbai: 'टास्क फ्रॉड' के जरिए मुंबई के एक व्यक्ति से लाखों की ठगी, धोखाधड़ी में गंवाए 10.13 लाख रुपये; चार के खिलाफ मामला दर्ज

    खबरें और भी