यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
RSS मुख्यालय पर पुलिस का कड़ा पहरा, 28 मार्च तक 'नो ड्रोन' जोन घोषित; फोटो-वीडियो बनाने पर होगी ये कार्रवाई
नागपुर पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय को नो-ड्रोन क्षेत्र घोषित कर दिया है। नागपुर पुलिस ने संभावित खतरे का हवाला देते हुए 28 मार्च त ...और पढ़ें

HighLights
- आरएसएस मुख्यालय पर ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध।
- नागपुर पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय की बढ़ाई सुरक्षा।
पीटीआई, नागपुर। नागपुर पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय को नो-ड्रोन क्षेत्र घोषित कर दिया है। नागपुर पुलिस ने संभावित खतरे का हवाला देते हुए 28 मार्च तक RSS मुख्यालय को नो-ड्रोन क्षेत्र घोषित किया है।
इसके साथ ही पुलिस ने परिसर की तस्वीर लेने और वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि आरएसएस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर के महल क्षेत्र में स्थित है।
आदेश किया जारी
संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोर्जे ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (1) (3) के तहत रविवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आरएसएस मुख्यालय होटल, लॉज और कोचिंग कक्षाओं से घिरे घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है।
प्रशासन ने 'नो ड्रोन' जोन घोषित किया
आदेश में कहा गया है कि इसके कारण, आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति तस्वीरें ले सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं या ड्रोन वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जिससे मुख्यालय के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने आदेश में कहा कि मैं क्षेत्र में तस्वीरें, वीडियो या ड्रोन से तस्वीरें लेने पर रोक लगा रही हूं।
28 मार्च तक जारी रहेगा आदेश
अधिकारियों ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश इस साल 29 जनवरी से 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा।
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