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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 09, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    UGC Guidelines: छात्रों और परीक्षा केंद्रों को पालन करने होंगे ये नियम, यूजीसी ने कोविड-19 के बीच परीक्षाओं के लिए किये जारी

    By Rishi SonwalEdited By:
    Updated: Fri, 10 Jul 2020 07:25 PM (IST)

    UGC Guidelines for Exams 2020 टर्मिनल सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन के दौरान इस नियमावली का पालन करना सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य है। ...और पढ़ें

    UGC Guidelines: छात्रों और परीक्षा केंद्रों को पालन करने होंगे ये नियम, यूजीसी ने कोविड-19 के बीच परीक्षाओं के लिए किये जारी
    UGC Guidelines: छात्रों और परीक्षा केंद्रों को पालन करने होंगे ये नियम, यूजीसी ने कोविड-19 के बीच परीक्षाओं के लिए किये जारी

    नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। UGC Guidelines for Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में सेमेस्टर या वर्ष की परीक्षाओं कोविड-19 के दौर में के आयोजन लिए विशेष दिशा-निर्देश (एसओपी) जारी किये हैं। आयोग ने ये दिशा-निर्देश कल बुधवार, 8 जुलाई 2020 को जारी किये। यूजीसी ने दो दिन पहले 6 जुलाई को 30 जारी विश्वविद्यालयों परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने की गाइडलाइंस के संदर्भ में कल परीक्षाओं के दौरान आवश्यक सावधानियों को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 के मद्देनजर निर्धारित नियमों के अनुसार जारी किया है।

    यूजीसी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की टर्मिनल सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के अनिवार्य रूप से आयोजन के दौरान इन विशेष दिशा-निर्देश (एसओपी) या नियमावली का पालन करना सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य है।

    क्या कहते हैं परीक्षाओं कोविड-19 के दौर में के आयोजन लिए विशेष दिशा-निर्देश (एसओपी)?

    1. सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर बनाये गये नियमों का पानल सुनिश्चित करना होगा। हालांकि, वे अधिक कड़े नियम बना सकते हैं यदि उस स्थान या स्थिति के लिए आवश्यक हो।
    2. यदि किसी स्थान पर आवाजाही में प्रतिबंध हो तो कॉलेज द्वारा जारी एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड पास के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य सरकारें स्थानीय प्रशासन के इसके लिए सूचित करेंगी।
    3. फर्श, दीवारें, दरवाजे आदि समेत पूरे परीक्षा केंद्र को डिसइंफेक्टेंट के स्प्रे किया होना चाहिए।
    4. लिक्विड हैंडवाश को मेन इंट्री गेट, रेस्टरूम और अन्य आवश्यक जगहों पर छात्रों के लिए उपलब्ध कराना होगा।
    5. छात्रों के बैठने की जगह, डेस्क और कुर्सियों आदि को हर सेशन की परीक्षा के बाद सैनिटाइज करना आवश्यक है।
    6. सभी वाशरूम को साफ और सैनिटाइज रखना होगा।
    7. सभी दरवाजों के हैंडल, सीढ़ियों की रेलिंग, लिफ्ट के बटन आदि को सैनिटाइज करना आवश्यक है।
    8. यदि परीक्षा भवन में व्हीलचेयर की अनुमति है तो इसे भी सैनिटाइज करना आवश्यक है।
    9. सभी कुड़ेदान साफ होने चाहिए।
    10. परीक्षा केंद्र में आने वाले सभी स्टाफ को अपने हेल्थ के बारे में सेल्फ-डिक्लेरेशन जमा करना होगा।
    11. तापमान चेक करने के लिए थर्मोगन मुख्य द्वार पर उपलब्ध होना चाहिए।
    12. यदि कोई स्टाफ मुख्य द्वार पर थर्मोगन या सेल्फ-डिक्लेरेशन में संदिग्ध होता है तो उसे तुरंथ परीक्षा केंद्र से बाहर जाने का आदेश देना होगा।
    13. परीक्षा केंद्र पर सभी स्टाफ को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा।
    14. परीक्षा केंद्र के सभी स्थानों पर सरकारों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार साफ-सफाई बनाये रखनी होगी।
    15. सोशल डिस्टैंसिंग के लिए आगाह करने वाले साइन बोर्ड और सिंबल आदि उचित स्थानों पर लगे होने चाहिए।
    16. ये होना चाहिए सीटिंग प्लान:-

    8 जुलाई 2020 को जारी पूरी गाइडलाइंस यहां देखें

    6 जुलाई 2020 को जारी यूजीसी गाइडलाइंस यहां देेखें